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होशियारपुर में आज से सख्त पाबंदियां लागू! डीसी आशिका जैन के आदेश से मची खलबली; बाहर निकलने से पहले जान लें नए नियम

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होशियारपुर: डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जिले में कई तरह के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार जिले की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक स्थलों, शादी-विवाह, मैरिज पैलेस या अन्य समारोहों में हथियार लेकर नहीं चलेगा और सार्वजनिक/सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। हथियारों या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने बजाने पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मैरिज पैलेस के मालिक यह पक्का करेंगे कि मैरिज पैलेस में समारोह के दौरान कोई भी व्यक्ति हथियारों का इस्तेमाल न करे।

इसी तरह जिले के सभी गांवों के सरपंचों को रात के समय गांवों में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बदमाशों द्वारा लूटपाट और चोरी की घटनाओं को रोका जा सके। इसके अलावा जिले की सीमा के भीतर अवैध हुक्का बार चलाने पर प्रतिबंध रहेगा क्योंकि ऐसे हुक्का बार में तंबाकू, सिगरेट और मानव शरीर के लिए हानिकारक रसायनों का उपयोग किया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक साबित होता है और समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है।

एक अन्य आदेश में होशियारपुर जिले में वीर्य के अनधिकृत भंडारण, परिवहन, उपयोग या बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक अन्य आदेश में, एसडीएम की अनुमति के बिना जिले में किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, नारे लगाने, लाठी, बिना लाइसेंस वाले हथियार, तेजधार चाकू आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश सरकारी समारोहों, सम्मेलनों, बैठकों आदि पर लागू नहीं होगा। ये सभी ऑर्डर 7 मई 2026 तक लागू रहेंगे।

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