नवांशहर: त्योहारों के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने जिले में पटाखे चलाने का समय तय करते हुए कहा है कि तय समय से पहले और बाद में पटाखे चलाना प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि दशहरा, दिवाली, क्रिसमस और नए साल के अलावा जिले में गुरुपर्व के अवसर पर भी पटाखे चलाने का समय तय किया गया है। उन्होंने बताया कि दशहरे के दिन दशहरा मैदान और दशहरा मनाने वाले स्थानों पर शाम 6:00 बजे से 7:00 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी।
इसी प्रकार दिवाली के अवसर पर पटाखे चलाने का समय शाम 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक तय किया गया है। उन्होंने बताया कि क्रिसमस और नववर्ष की मध्य रात्रि में पटाखे रात्रि 11:55 बजे से 12:30 बजे तक चलाए जा सकेंगे। जारी आदेशों के अनुसार गुरुपर्व के अवसर पर पटाखे चलाने का समय प्रातः 4:00 बजे से 5:00 बजे तक तथा रात्रि 9:00 बजे से 10:00 बजे तक एक घंटा निर्धारित किया गया है।
जिलाधीश ने बताया कि उक्त समय से पूर्व एवं पश्चात पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार दशहरा कमेटियों द्वारा उप-मंडल मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही दशहरा का आयोजन किया जा सकेगा। दशहरा मैदान/स्थल पर पटाखे चलाने का स्थान 30 मीटर की परिधि से बाहर रहेगा। जारी आदेशों के अनुसार, साइलेंस जोन जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय एवं धार्मिक स्थल आदि के 100 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।
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