Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Iran-Israel War Impact: ईरान युद्ध के कारण बढ़ सकते हैं पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के दाम; भारतीय... मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा फरमान: "मुसलमानों के लिए इस्लामी उत्तराधिकार कानून अनिवार्य"; संपत्ति... विकसित भारत 2047: हरियाणा बनेगा देश का 'ग्रोथ इंजन'! उद्योग और युवाओं के कौशल पर सरकार का बड़ा दांव;... दिल्ली-देहरादून हाईवे पर 'आपत्तिजनक नारा' लिखना पड़ा भारी! दो युवतियों समेत 3 गिरफ्तार; माहौल बिगाड़ने... सावधान! दिल्ली में 48 घंटे बाद बरसेगा पानी, यूपी-राजस्थान में 'तूफान' जैसी हवाओं का अलर्ट; IMD ने पह... आगरा में 'जहरीली गैस' का तांडव! कोल्ड स्टोरेज से रिसाव के बाद मची भगदड़, जान बचाने के लिए खेतों की त... Bus Fire News: जैसलमेर से अहमदाबाद जा रही स्लीपर बस में लगी भीषण आग, एक यात्री झुलसा; खिड़कियों से क... कश्मीर में VIP सुरक्षा पर 'सर्जिकल स्ट्राइक'! फारूक अब्दुल्ला पर हमले के बाद हिला प्रशासन; अब बुलेटप... ईरान की 'हिट लिस्ट' में Google, Apple और Microsoft? अब टेक कंपनियों को तबाह करेगा तेहरान; पूरी दुनिय... दिल्ली में 'Zero' बिजली बिल वालों की शामत! खाली पड़े घरों की सब्सिडी छीनने की तैयारी; क्या आपका भी बं...

प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों के लिए राहत भरी खबर, जल्द उठाएं लाभ

70

जीरा : पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स धारकों को पिछले वर्षों के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स, ब्याज और जुर्माने पर 31 अगस्त तक छूट दी है। इस योजना के तहत, आम जनता पिछले वर्षों का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स बिना ब्याज और जुर्माने के जमा कर सकती है। उन्होंने आगे बताया कि नगर परिषद ज़ीरा का पूरा स्टाफ शनिवार और रविवार को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए कार्यालय में मौजूद है। नगर परिषद ज़ीरा के कार्यकारी अधिकारी नरिंदर कुमार ने प्रतिनिधियों के साथ यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि शहर का हर निवासी अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करके एक जिम्मेदार नागरिक होने का प्रमाण दे।

अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने आगे बताया कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत, पंजाब सरकार ने 15 अगस्त तक बिना किसी जुर्माने/ब्याज के केवल मूल राशि के भुगतान की छूट दी थी, लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा चलाई जा रही वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत प्रॉपर्टी टैक्स बिना किसी जुर्माने/ब्याज के केवल मूल राशि जमा करने की अंतिम तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है।

कार्यकारी अधिकारी नरिंदर कुमार ने आगे बताया कि अगर करदाता द्वारा 31 अगस्त तक टैक्स जमा नहीं करवाया जाता है तो योजना की समाप्ति के बाद करदाता को कई गुना अधिक टैक्स देना होगा, ताकि लोग सरकार द्वारा प्रदान किए गए इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकें। इस अवसर पर सरबजीत कौर, अध्यक्ष, नगर परिषद, जीरा, मास्टर गुरप्रीत सिंह, जज, नेता, आप, नरिंदर कुमार, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, जीरा, अमनदीप सिंह, दरगन, लेखाकार, आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.