Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
बालाघाट में घर में घुसकर सो रही महिला को उठा ले गया बाघ: कान्हा बफर जोन में दिल नहला देने वाला हादसा... पन्ना में दर्दनाक हादसा: 9 माह की गर्भवती महिला और अजन्मे बच्चे की मौत, एनीमिया बनी वजह; पति पर लापर... इंदौर ने नम आंखों से दी वीर सपूत को अंतिम विदाई, मेजर हमजा आरिफ सैन्य सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक ग्वालियर में गुमशुदा तोते 'शकुंतला' के लिए 50 हजार का इनाम: ढोल-लाउडस्पीकर से तलाश में जुटा ओझा परिव... इंदौर में महज 7 दिन में टूटा शादी का बंधन, फैमिली कोर्ट ने तलाक की अर्जी को दी मंजूरी रतलाम में एग्रीमेंट वाली शादी का खौफनाक अंत: 3rd फ्लोर से रस्सी के सहारे भाग रही थी 23 साल की दुल्हन... छतरपुर में हॉस्टल की बड़ी लापरवाही! छत फांदकर एक साथ भागे 3 छात्र; मचा हड़कंप, परिजनों के उड़े होश गोरखपुर में दिल दहला देने वाली घटना, बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर 9 वर्षीय मासूम की पीट-पीटकर हत... Vपप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा: चाकू लेकर पहुंचा युवक, समर्थकों ने दबोचा; सांसद बोले— 'म... Solar Eclipse 2027: 75 साल बाद सऊदी अरब में दिखेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण, 21वीं सदी की सबसे बड़ी खगोलीय ...

प्रेम प्रसंग में हुई थी युवक की हत्या, आरोपित को आजीवन कारावास

32

देवास, खातेगांव। प्रेम प्रसंग के चलते वर्ष 2020 में हुई हत्या के आरोपित को प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश खातेगांव सरिता वाधवानी ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपए का अर्थदंड किया गया है।

यह है मामला

मामले में पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक अमित दुबे ने बताया कि घटना 11 जून 2020 रात की है। सूचनाकर्ता नर्मदाप्रसाद मीणा निवासी ग्राम जूनापानीबुजुर्ग ने हरणगांव पुलिस को बताया कि उसका भतीजा निर्मल मीणा रात को 11 बजे खाना खाने के बाद कहीं चला गया और वापस नहीं लौटा सुबह हमें सूचना मिली कि उसकी उसका शव कुंए में मिला है।

युवक के सिर में थी गंभीर चोट

पुलिस ने उक्त घटना में मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में युवक के सिर में गंभीर चौट के निशान होना पाया गया। इस पर पुलिस ने युवक के मोबाइल की काल डिटेल निकाली जिसमें पता चला कि युवक का गांव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था।

पूछताछ में यह जानकारी मिली

पूछताछ में पता चला कि युवक घटना वाले दिन युवती से उसके घर मिलने आया था जिसकी भनक लड़की के रिश्तेदार दीपक उर्फ बबलू को लग गई थी। उसने भारी डंडे से वार किया जिससे दीपक के सिर में चोट लगी और वो असंतुलित होकर कुएं में गिरा जिससे मौत हो गई।

पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सुनवाई करते हुए हत्या की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 15000 रुपए अर्थदंड व धारा 201 में 3 साल का कारावास एवं 5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.