Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Sonepat Crime News: बिजली निगम के कर्मचारी पर भ्रष्टाचार का शिकंजा, 2 लाख की रिश्वत लेते ALM गिरफ्ता... CIA Raid in Rewari: एसपी हेमेन्द्र मीणा के निर्देश पर अवैध तेल भंडारण पर छापा, एक शख्स हिरासत में और... Haryana News: संदीप सिंह यौन उत्पीड़न मामले में नया मोड़, अदालत में धारा 376/511 जोड़ने की याचिका पर... Haryana Crime News: घासेड़ा मोड़ पर पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़े गए गौ तस्कर, भारी मात्रा में हथियार औ... Sonepat Crime News: एसटीएफ ने एनएच-44 पर घेराबंदी कर दबोचे बदमाश, अवैध हथियार और कार बरामद Hooda Targets BJP Government: हरियाणा में कानून-व्यवस्था और घोटालों को लेकर घिरी सरकार, कांग्रेस ने ... Ambala Crime News: CIA-2 पुलिस ने पकड़ी करोड़ों की हेरोइन, पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़े कनेक्शन की हो र... Madhya Pradesh Politics: 'वन नेशन, वन प्लेटफॉर्म' के तहत MP विधानसभा होगी डिजिटल; विधायकों को मिला ट... Gwalior News Today: डबरा बौद्ध विहार के पते पर बने थे 17 बांग्लादेशियों के फर्जी पासपोर्ट; पुलिस सत्... Mandsaur News Today: महू-नीमच हाईवे पर देर रात भीषण हादसा; उज्जैन जा रही मजदूरों से भरी ट्रॉली पलटी,...

ओडिशा में पुलिसकर्मी की हत्या के 25 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक समेत 13 को उम्रकैद, जानें क्या है मामला

33

बरहमपुरः ओडिशा के गंजाम जिले की एक अदालत ने सोमवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के नेता एवं पूर्व विधायक एन नारायण रेड्डी समेत 13 लोगों को भूमि अधिग्रहण रोधी आंदोलन के दौरान एक पुलिसकर्मी की हत्या करने के 25 साल पुराने मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई।

सिंधीगांव में इस्पात संयंत्र के निर्माण के वास्ते जमीन अधिग्रहण के विरूद्ध प्रदर्शन के दौरान 18 जून, 1998 को आरोपियों ने एक थाने पर बम फेंका था, जिसमें रिजर्व पुलिस के निरीक्षक बिनोभा मेहर की मौत हो गई थी। सरकारी वकील निरंजन पधी ने बताया कि पूर्व विधायक समेत 22 लोगों को इस मामले में नामजद किया गया था, उनमें से 13 अदालत में पेश हुए, जबकि तीन खराब स्वास्थ्य के कारण नहीं आये एवं छह अन्य की पहले ही मौत हो चुकी है।

एडीजे -3 की अदालत के न्यायाधीश राज कुमार दास ने 65 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद 25 साल पुराने इस मामले में फैसला सुनाया। इस जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन की अगुवाई करने वाले रेड्डी (68) ने कहा कि वे लोग इंसाफ पाने के लिए ऊपरी अदालत जायेंगे। पूर्व विधायक ने कहा, ‘‘ हम इस फैसले से बहुत निराश हैं। हम इंसाफ पाने के लिए ऊपरी अदालत जाएंगे।”

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.