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Saurabh Rajput Murder Case Verdict: मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड, जिला जज की अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला

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उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सनसनीखेज और देश भर में चर्चा का विषय बने नीले ड्रम हत्याकांड में अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। जिला जज की अदालत ने इस वीभत्स हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई है। जिला जेल से दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उन्हें जघन्य अपराधी मानते हुए यह कठोर सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने दोनों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।

📜 “अपराधी को सजा देना भी धर्म है”: अदालत ने महाभारत का हवाला देकर दिया कड़ा संदेश

फैसला सुनाते हुए अदालत ने प्राचीन संदर्भों और महाभारत का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया कि समाज में कानून का राज बनाए रखने और न्याय स्थापित करने के लिए अपराधियों को उनके कुकर्मों के अनुरूप सजा देना ही सबसे बड़ा धर्म है। अदालत ने टिप्पणी की कि इस प्रकार के जघन्य अपराधों पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला देश भर में एक बड़ी मिसाल (नजीर) बनेगा, ताकि भविष्य में इस तरह के कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो सके।

🏛️ 13 महीने का लंबा ट्रायल और 22 गवाहों के बयान: पीड़ित परिवार ने जताया संतोष

इस बहुचर्चित मामले में 30 सितंबर को अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद 14 अक्टूबर की तारीख सजा के लिए तय की गई थी। इस मामले में जुलाई 2025 से ट्रायल शुरू हुआ था, जो लगभग 13 महीने तक चला। इस दौरान करीब 126 तारीखों पर सुनवाई हुई और 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मृतक सौरभ राजपूत के भाई राहुल समेत पूरे परिवार ने शुरू से ही आरोपियों के लिए फांसी की मांग की थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद परिजनों ने न्याय मिलने पर पूर्ण संतोष व्यक्त किया है। पिछले साल 19 मार्च को पुलिस ने घर के अंदर रखे नीले ड्रम से शव बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

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