जालंधर में अस्थायी पटाखा मार्केट का रास्ता साफ: राओवाली में 5.5 एकड़ जमीन पर लगेगी मंडी, प्रशासन ने जारी की शर्तें
जालंधर: दशहरा और दिवाली का त्योहार सिर पर होने के बावजूद जालंधर में अस्थायी पटाखा मार्केट लगाने को लेकर बनी असमंजस की स्थिति अब खत्म हो गई है। जिला प्रशासन ने पठानकोट रोड पर स्थित गांव राओवाली में 5.5 एकड़ जमीन पर अस्थायी पटाखा मार्केट लगाने की आधिकारिक अनुमति दे दी है। प्रशासन की ओर से इस मंजूरी के साथ सुरक्षा, ट्रैफिक और दुकानों की व्यवस्था को लेकर कई कड़े दिशा-निर्देश और शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। प्रशासन द्वारा मंजूर की गई यह जमीन ‘अजय पार्क’ के नाम से जानी जाती है, जो गोस्वामी परिवार से संबंधित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पटाखा कारोबारियों से जुड़ी विभिन्न एसोसिएशनों ने इस जमीन को 5 साल के लिए पटाखा मार्केट लगाने के उद्देश्य से लीज पर लिया है।
🌾 फसल मुआवजे की प्रक्रिया और भाजपा नेता के प्रयास
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फसल कटाई और मुआवजा: फिलहाल इस तयशुदा जमीन पर धान की फसल खड़ी है। पटाखा मार्केट लगाने के लिए फसल को पूरी तरह पकने से पहले ही काटना होगा, जिसके एवज में संबंधित किसान को फसल का उचित मुआवजा दिया जा रहा है। इसके बाद ही जमीन को मार्केट के लिए तैयार करने और प्रशासनिक सुरक्षा शर्तों को पूरा करने का काम शुरू होगा।
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कारोबारियों के प्रयास: चर्चा है कि इस बार भी भाजपा नेता के.डी. भंडारी ने अपने स्तर पर विशेष प्रयास करके शहर के पटाखा कारोबारियों को बड़ी राहत दिलाई है। जालंधर में पटाखा कारोबारियों के कई अलग-अलग ग्रुप (जैसे भंडारी, महाजन, जैन, तलवाड़, धीरज, राणा आदि) सक्रिय हैं, जो पिछले कई हफ्तों से लगातार जगह तय करने के लिए प्रयास कर रहे थे।
🛡️ प्रशासन द्वारा तय की गई कड़ी सुरक्षा शर्तें
जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए कई महत्वपूर्ण शर्तें लागू की हैं:
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ट्रांसपोर्ट और एंबुलेंस: पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट की एंट्री-एग्जिट प्लाट के पीछे की तरफ से होगी, जबकि नेशनल हाईवे की तरफ से केवल एंबुलेंस और फायर टेंडर (दमकल वाहन) को ही आने-जाने की अनुमति मिलेगी। प्रवेश और निकास द्वार पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी पूरी तरह आयोजकों की होगी।
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दूरी के मानक: अस्थायी दुकानों को नेशनल हाईवे और रिहायशी क्षेत्र से 50-50 मीटर, पेट्रोल पंप से 50 मीटर, फैक्ट्रियों से 15 मीटर और पार्किंग से 15 मीटर की सुरक्षित दूरी पर रखना अनिवार्य होगा। दो दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी रखनी होगी।
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अग्निशामक यंत्र: प्रत्येक दुकान के बाहर कम से कम चार पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर और 200 लीटर पानी की बाल्टी/ड्रम की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा पटाखों की बिक्री का समय सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक ही तय किया गया है।
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