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Haryana News: संदीप सिंह यौन उत्पीड़न मामले में नया मोड़, अदालत में धारा 376/511 जोड़ने की याचिका पर 4 नवंबर को होगी सुनवाई

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भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चल रहा चर्चित छेड़छाड़ का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस मामले में पीड़ित महिला कोच ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला कोच का कहना है कि उसे लगातार धमकियां दिलवाई जा रही हैं। उन्होंने पूर्व खेल मंत्री को चेतावनी देते हुए लिखा कि वह इस दर्दनाक घटना को लेकर 2 साल तक चुपचाप सहती और रोती रहीं, लेकिन अब वे चुप नहीं बैठेंगी और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।

⚖️ 2. अदालत में दुष्कर्म के प्रयास (376/511) की धाराएं जोड़ने की उठी मांग, 4 नवंबर को होगी महत्वपूर्ण सुनवाई

यौन उत्पीड़न के इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब अभियोजन पक्ष और पीड़िता की तरफ से तय आरोपों में संशोधन की मांग की गई है। अदालत में अर्जी दायर कर मामले में धारा 376/511 (दुष्कर्म के प्रयास) जोड़े जाने की मांग की गई है। महिला कोच का कहना है कि उनके साथ दुष्कर्म का प्रयास भी हुआ था, इसलिए यह धाराएं लगना जरूरी है। इस याचिका पर अब अदालत आगामी 4 नवंबर को सुनवाई करेगी, जिससे पूर्व मंत्री की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

🔍 3. चंडीगढ़ पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट, संदीप सिंह पर IPC की कई गंभीर धाराओं के तहत चल रहा है मुकदमा

यह पूरा मामला तब सामने आया था जब जूनियर एथलेटिक्स कोच ने सार्वजनिक रूप से तत्कालीन खेल मंत्री संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। लंबी जांच के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें संदीप सिंह पर महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने (354), यौन उत्पीड़न (354A), निर्वस्त्र करने का प्रयास (354B), आपराधिक धमकी (506) और बंधक बनाने (342) जैसी धाराएं लगाई गई हैं। इन गंभीर आरोपों के चलते उन्हें पहले ही अपना खेल विभाग छोड़ना पड़ा था और अब कानूनी शिकंजा और कसता जा रहा है।

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