Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
BRICS Summit 2026: 'कमजोर कड़ी' से ग्लोबल ग्रोथ इंजन तक; 2012 से 2026 के बीच कैसे बदली भारत की तस्वी... 9/11 आतंकी हमले के 25 साल पूरे: पीएम नरेंद्र मोदी ने पीड़ितों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि Vellore Church Collapse: वेल्लोर में निर्माणाधीन चर्च की छत गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 14 घायल; NDRF... हिमाचल के पहाड़ी रास्तों पर पर्यटकों को बड़ी राहत: देवड़ और हनोगी सुरंगें यातायात के लिए शुरू Neem Karoli Baba Film: नीम करोली बाबा पर बनी ‘हनुमान अंश’ की बंपर सफलता, स्वामी कैलाशनंद गिरी से मिल... MP Politics News: 'विकास के लिए आस्था से समझौता न हो', उमा भारती ने उज्जैन के 170 साल पुराने हनुमान ... महिला किसानों को बड़ी सौगात: झारखंड में जल्द शुरू होगी 'महिला किसान खुशहाली योजना' Bank Strike News: झारखंड में 30 हजार बैंक कर्मियों की हड़ताल से कामकाज ठप, 11 से 30 सितंबर तक 4 दिन ... साहिबगंज में गंगा ने तोड़ा 4 साल का रिकॉर्ड: 28.72 मीटर पहुंचा जलस्तर, तटीय इलाकों में दहशत Sahibganj News: साहिबगंज में अनोखी शादी; पति ने 8 साल पुराना रिश्ता तोड़ खुद कराई पत्नी की उसके प्रे...

Amity University Ranchi Violence: छात्र से मारपीट, नकदी-सोने का लॉकेट छीनने का आरोप; विधायक पुत्र समेत कई पर एफआईआर

2

रांची (झारखंड): राजधानी रांची स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर छात्रों के बीच हुई कथित मारपीट और विवाद के मामले में नया मोड़ सामने आया है।

इस प्रकरण में अब दूसरे पक्ष की ओर से भी विधानसभा थाने में विधिवत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई है। इससे पूर्व जनार्दन पासवान के पुत्र की ओर से मामला दर्ज करवाया गया था, वहीं अब जनार्दन पासवान के पुत्र सौरभ कुमार तथा उनके साथियों के विरुद्ध भी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। विश्वविद्यालय के 20 वर्षीय छात्र के साथ कथित तौर पर मारपीट, गाली-गलौज, गला दबाने, सोने का लॉकेट व नकद 4,500 रुपये छीनने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोपों के तहत विधानसभा थाने में यह कानूनी कार्रवाई की गई है।

📋 जनार्दन पासवान के बेटे समेत कई पर केस: मारपीट और छिनतई के गंभीर आरोप

प्राथमिकी का विवरण और नामजद आरोपी:

  • नामजद अभियुक्त: दर्ज एफआईआर में सौरभ कुमार (जनार्दन पासवान के बेटे), वासु दुबे, हर्षवर्धन तिवारी, प्रतीक शिवा और 3-4 अज्ञात युवकों को आरोपी बनाया गया है।

  • पीड़ित छात्र: शिकायतकर्ता के अनुसार, उनका 20 वर्षीय पुत्र लकी राज एमिटी यूनिवर्सिटी में बीबीए द्वितीय वर्ष का छात्र है।

  • घटना का समय: 7 सितंबर को दोपहर लगभग 2:00 बजे कक्षा समाप्त होने के बाद जब लकी राज मुख्य द्वार से बाहर निकल रहा था, तभी गेट के बाहर खड़े युवकों ने उसे रोक लिया।

  • विवाद की शुरुआत: शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्य द्वार पर मौजूद युवकों के पास शराब की बोतलें और बेल्ट थीं। लकी राज को देखते ही कथित रूप से गाली-गलौज की गई, जिसका विरोध करने पर विवाद मारपीट में तब्दील हो गया।

🚨 सोने का लॉकेट और नकदी छीनने का आरोप: राजनीतिक रसूख दिखाकर दी धमकी

आरोप और धमकी का ब्योरा:

  • छिनतई का आरोप: दर्ज शिकायत के अनुसार, हाथापाई के दौरान छात्र के गले से सोने का लॉकेट और जेब में रखे 4,500 रुपये छीन लिए गए।

  • रसूख की धमकी: शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने कथित रूप से अपने पिता के विधायक होने का हवाला देते हुए गंभीर परिणाम भुगतने और हत्या करने पर भी कोई कार्रवाई न होने की धमकी दी।

  • झूठे केस में फंसाने की बात: पीड़ित पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि छात्र को एससी/एसटी एक्ट के झूठे मामले में फंसाकर भविष्य बर्बाद करने की चेतावनी दी गई।

🤼 गला दबाने और बेल्ट से हमले का आरोप: अन्य छात्रों ने मौके पर पहुंचकर बचाया

घटनास्थल का घटनाक्रम:

  • शारीरिक हमला: शिकायत में कहा गया है कि सौरभ कुमार ने जान से मारने की नीयत से छात्र का गला दबाने का प्रयास किया, जबकि अन्य युवकों ने लात-घूंसों और बेल्ट से हमला किया।

  • साथियों के जुटने पर बीच-बचाव: परिसर में हंगामा बढ़ता देख अन्य छात्र एकत्र हो गए, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया और लकी राज को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया गया।

  • हथियार लाने की धमकी: आरोप के अनुसार, भीड़ बढ़ने पर आरोपियों ने अपने अन्य साथियों को बुलाने और गोली मारने की धमकी दी।

🚓 112 पर नहीं लगा फोन: थाने ले जाने के दौरान हुआ घटनाक्रम

पुलिस सूचना और थाने का सफर:

  • आपातकालीन नंबर पर संपर्क: मौके पर उपस्थित छात्रों ने पुलिस सहायता के लिए 112 नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया, किंतु तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो सका।

  • थाने जाने का निर्णय: हंगामा बढ़ने के बाद अन्य साथी वहां से निकल गए, जिसके उपरांत छात्रों ने स्थिति को देखते हुए आरोपी को वाहन में बैठाकर विधानसभा थाने ले जाने का प्रयास किया।

  • झूठी सूचना देने की बात: शिकायत के अनुसार, रास्ते में आरोपी ने फोन पर अपने अपहरण की झूठी सूचना देने का प्रयास कर फोन फ्लाइट मोड पर डाल दिया, जिसके बाद उसे वाहन से उतारकर पैदल ही थाने पहुंचाया गया।

📌 लंबे समय से प्रताड़ित करने का आरोप: BNS की कई धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पारिवारिक पृष्ठभूमि और विधिक धाराएं:

  • पूर्व प्रताड़ना का आरोप: छात्र की माता प्रियंका सिंह ने शिकायत में कहा कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद से ही उनका बेटा इन युवकों द्वारा लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे तंग आकर उसने कॉलेज जाने से भी मना किया था।

  • लागू धाराएं: विधानसभा थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 304(2), 351(2), 351(3), 352 और 3(5) के तहत औपचारिक केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की निष्पक्ष तफ्तीश शुरू कर दी है।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.