Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Iran-Israel War Impact: ईरान युद्ध के कारण बढ़ सकते हैं पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के दाम; भारतीय... मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा फरमान: "मुसलमानों के लिए इस्लामी उत्तराधिकार कानून अनिवार्य"; संपत्ति... विकसित भारत 2047: हरियाणा बनेगा देश का 'ग्रोथ इंजन'! उद्योग और युवाओं के कौशल पर सरकार का बड़ा दांव;... दिल्ली-देहरादून हाईवे पर 'आपत्तिजनक नारा' लिखना पड़ा भारी! दो युवतियों समेत 3 गिरफ्तार; माहौल बिगाड़ने... सावधान! दिल्ली में 48 घंटे बाद बरसेगा पानी, यूपी-राजस्थान में 'तूफान' जैसी हवाओं का अलर्ट; IMD ने पह... आगरा में 'जहरीली गैस' का तांडव! कोल्ड स्टोरेज से रिसाव के बाद मची भगदड़, जान बचाने के लिए खेतों की त... Bus Fire News: जैसलमेर से अहमदाबाद जा रही स्लीपर बस में लगी भीषण आग, एक यात्री झुलसा; खिड़कियों से क... कश्मीर में VIP सुरक्षा पर 'सर्जिकल स्ट्राइक'! फारूक अब्दुल्ला पर हमले के बाद हिला प्रशासन; अब बुलेटप... ईरान की 'हिट लिस्ट' में Google, Apple और Microsoft? अब टेक कंपनियों को तबाह करेगा तेहरान; पूरी दुनिय... दिल्ली में 'Zero' बिजली बिल वालों की शामत! खाली पड़े घरों की सब्सिडी छीनने की तैयारी; क्या आपका भी बं...

Crime Against Minor: नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी को 7 साल का सश्रम कारावास

6

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय पेंड्रारोड ने कड़ा फैसला सुनाया है. न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए कुल 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है.

गांव के कार्यक्रम में ले जाने का बहाना

यह मामला गौरेला थाना क्षेत्र के एक गांव का है. घटना 25 सितंबर 2024 की है. आरोपी 40 वर्ष से अधिक उम्र का है, गांव की ही एक नाबालिग लड़की को गांव में आयोजित न्योता कार्यक्रम में ले जाने का बहाना बनाकर शाम करीब 7 बजे घर से निकला.

रास्ते में की अश्लील हरकत

रास्ते में आरोपी ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं और उसके कपड़े उतार दिए. जब पीड़िता ने विरोध किया और चिल्लाई तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और घटना किसी को बताने पर हत्या करने की बात कही.

पीड़िता ने दिखाई बहादुरी

इस दौरान पीड़िता ने साहस दिखाते हुए आरोपी के हाथ को दांत से काट लिया और किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई. अगले दिन उसने पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने परिजनों को दी.

पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई

परिजनों की शिकायत पर गौरेला थाना में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 8 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया.

पहले भी जा चुका है जेल

जांच में सामने आया कि आरोपी पहले भी एक अन्य मामले में जेल जा चुका है और घटना से कुछ महीने पहले ही जेल से बाहर आया था.

कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

विशेष अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 9(ढ) एवं 10 के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास और ₹2000 जुर्माने की सजा सुनाई. इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की अन्य धाराओं में भी अलग-अलग सजा दी गई है.

इस मामले में शासन की ओर से विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने प्रभावी पैरवी की.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.