चंडीगढ़: प्रदेश के अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ देने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम-2025 के तहत अनुबंध कर्मचारियों के मामलों को ऑनलाइन दर्ज करने और उनके निपटान के लिए www.secure-demployee.csharyana.gov.in के नाम से एक पोर्टल शुरू किया जाएगा। पोर्टल का शुभारंभ 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के मौके पर किया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है। इस पत्र के अनुसार अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पोर्टल संचालित होगा।
अब सभी मामलों का निपटान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। किसी भी प्रकार के भौतिक आवेदन या ऑफलाइन आदेश स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने यह भी आदेश दिए हैं कि यदि कोई ऑफलाइन आवेदन या आदेश जारी होते हैं वह मान्य नहीं होंगे। अनुबंध कर्मचारियों को पंजीकरण कर सभी आवश्यक दस्तावेज 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इसके बाद आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) के माध्यम से सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन 28 फरवरी तक किया जाएगा।
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