Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
India's Fastest Metro: भारत की सबसे तेज मेट्रो की रफ्तार ने चौंकाया, अब घंटों का सफर मात्र 30 मिनट म... India AI Impact Summit 2026: बिहार में तकनीक का नया दौर, राज्य सरकार ने ₹468 करोड़ के MoU पर किए हस्... Mamata Banerjee vs EC: "चुनाव आयोग की हिम्मत कैसे हुई?" सुप्रीम कोर्ट के नियमों के उल्लंघन पर भड़कीं... Delhi Kidnapping: पहले विश्वास जीता, फिर दूध पिलाने के बहाने बच्चा लेकर फरार! दिल्ली के अंबेडकर हॉस्... Rape Case Verdict: दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी को 7 साल की कड़ी सजा और ... Bhupinder Hooda on Crime: "हरियाणा में वही सुरक्षित है जिसे कोई मारना नहीं चाहता"—बढ़ते अपराध पर हुड... Haryanvi Singer Harsh Gupta Arrested: हरियाणवी सिंगर हर्ष गुप्ता गिरफ्तार, पुलिस ने इस गंभीर मामले म... High-Tech Fraud: पेमेंट का फर्जी मैसेज दिखाकर लाखों के गहने ले उड़ा ठग, शातिर की तलाश में जुटी पुलिस Rohtak Gangwar: रोहतक में सरेआम गैंगवार, गोगा की 20 से अधिक गोलियां मारकर हत्या, CCTV में कैद हुई खौ... Haryana Vivah Shagun Yojana: हरियाणा में बेटी की शादी के लिए मिलेंगे 71,000 रुपये, जानें क्या है पात...

पैसे के लिए प्यार का खूनी अंत! बॉयफ्रेंड के ‘खर्च’ बंद करने पर गर्लफ्रेंड ने ली जान; 5 साल बाद कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

6

उत्तराखंड के नैनीताल में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की हत्या कर दी थी. क्योंकि प्रेमी ने किसी और महिला से शादी के बाद प्रेमिका को खर्चा देना बंद कर दिया था. इससे प्रेमिका नाराज हो गई और उसने प्रेमी को मार डाला. ये मामला साल 2020 में सामने आया था, जब अमरीन जहां नाम की महिला ने नाजिम अली नाम के शख्स की हत्या राधे श्याम शुक्ला नाम के युवक के साथ मिलकर कर दी थी. अब इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.

नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया था. प्रेम प्रसंग और साजिश के तहत की गई नाजिम अली की हत्या के मामले में अब 5 साल बाद अमरीन जहां और राधेश्याम शुक्ला को दोषी करार दिया गया है. जांच और सुनवाई के दौरान सामने आया कि नाजिम और अमरीन के बीच पहले से संबंध थे, लेकिन जब नाजिम की दूसरी महिला से शादी हो गई तो उसने अमरीन को खर्चा देना बंद कर दिया था. इसी बात से नाराज होकर अमरीन ने राधेश्याम शुक्ला के साथ मिलकर नाजिम की हत्या की साजिश रची थी.

22 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा

अब कोर्ट ने दोनों आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश के तहत दोषी माना है. वहीं राधेश्याम शुक्ला को आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी ठहराया गया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (District and Sessions Judge) हरीश कुमार गोयल की कोर्ट दोषियों को सजा सोमवार, 22 दिसंबर को सुनाएगी. नाजिम की हत्या गोली मारकर की गई थी, जब साल 2020 में जनवरी में हल्द्वानी की रहने वाली अमरीन जहां नाजिम अली को भीमताल घूमने के बहाने अपने साथ ले गई थी.

गोली मारकर कर दी थी नाजिम की हत्या

इसके बाद काठगोदाम-भीमताल मार्ग पर चंदा देवी मंदिर के पास हेयरपिन मोड़ के नजदीक राधेश्याम शुक्ला ने 315 बोर के तमंचे से नाजिम को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद अमरीन ने नाजिम के मोबाइल फोन से उसके भाई वाजिद अली को कॉल कर यह झूठी जानकारी दी कि नाजिम का एक्सीडेंट हो गया है. बाद में उसी शाम थाना भीमताल में हत्या का मामला दर्ज किया गया.

पुलिस जांच में कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर यह साबित हुआ कि वारदात के समय दोनों आरोपी घटनास्थल पर मौजूद थे. मौके से मिला कारतूस और खून के सेंपल भी मृतक से मेल खा गए.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.