Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Sudivya Kumar Sonu Shradh: 'जेएमएम के लिए अपूरणीय क्षति'; सुदिव्य सोनू के श्राद्ध कर्म में भावुक हुए... Chhattisgarh Shramik Yojana: ई-बाइक और ई-रिक्शा पर मिलेगी बड़ी सब्सिडी; सीएम विष्णुदेव साय ने की 3 ब... Chhattisgarh Wild Bear Terror: लकड़ी बीनने गए ग्रामीणों पर टूट पड़े भालू; धमतरी में फैली दहशत, वन वि... Dhamtari Ganeshotsav: धमतरी में बप्पा का अलौकिक रूप! 20 फीट लंबी 'शयन मुद्रा' में विराजे लेटे हुए गण... PM Modi Birthday CG: जीपीएम से लेकर सुकमा तक हलचल! छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सेवा कार्यों पर कांग्रेस ... Bastar News Update: बस्तर में दीपोत्सव बना सियासी अखाड़ा, जगदलपुर में कांग्रेस-भाजपा के बीच धक्का-मु... Durg Chunav News: जामुल नगर पालिका के किस वार्ड से कौन लड़ सकेगा चुनाव? आरक्षण के बाद भाजपा-कांग्रेस... Durg Jail Search Operation: कैदियों तक कैसे पहुंचे मोबाइल और कैंची? दुर्ग जेल रेड के बाद कॉल डिटेल ज... Faridkot Arms Racket: पाकिस्तान ड्रोन लिंक और जेल से जुड़े तार; फरीदकोट में भारी मात्रा में अवैध असल... Mohali Court News: विक्की मिड्डूखेड़ा मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई; मोहाली कोर्ट ने गुगनी के खिलाफ तय...

साउथ एक्ट्रेस गैंगरेप केस में फैसला! मलयालम कलाकार दिलीप बरी, कोर्ट ने 6 अन्य आरोपियों को पाया दोषी, जानें दिलीप को क्यों मिली राहत?

25

2017 के एक्ट्रेस गैंगरेप मामले में आरोपी मलयालम फिल्म एक्टर दिलीप को केरल के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले में आरोपी पल्सर सुनील को सभी आरोपों में दोषी ठहराया है.

8 साल पुराने इस मामले में सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया. मामले में कुल 10 आरोपी थी. 6 को दोषी पाया गया है. एर्नाकुलम कोर्ट की प्रिंसिपल सेशंस जज हनी एम वर्गीस ने लगभग आठ साल तक चले ट्रायल के बाद दिलीप को इस मामले में उन पर लगे आरोपों से बरी कर दिया है. दिलीप इस केस में आठवें आरोपी थे.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी नंबर 1 से 6 दोषी हैं. इस मामले में अन्य आरोपी एनएस सुनील, उर्फ ‘पल्सर सुनी’, मार्टिन एंटनी, बी मणिकंदन, वीपी विजीश, एच सलीम उर्फ वाडीवाल सलीम, प्रदीप, चार्ली थॉमस, सनिल कुमार, उर्फ मेस्त्री सनिल, और शरथ नायर थे.

क्या थे दिलीप पर आरोप?

इस मामले में दिलीप पर पूरी साजिश रचने और घटना को अंजाम देने के लिए पल्सर सुनील को 1.5 करोड़ रुपये देने का आरोप था. प्रॉसिक्यूशन ने दावा किया था कि दिलीप ने इस पूरे रेप की साजिश रची थी, जिसमें पहले ही वो 84 दिन की जेल काट चुके हैं. लेकिन सोमवार को आए कोर्ट के फैसले में उन्हें राहत मिली.

एक्टर पर सबूत मिटाने का आरोप लगा था, और पुलिस ने 2017 में पहली चार्जशीट दायर की थी. उन्हें जुलाई में गिरफ्तार किया गया था, जब जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी पल्सर सुनी ने उन्हें जेल से एक चिट्ठी भेजी थी. उन्हें अक्टूबर 2017 में ज़मानत मिल गई थी. 2017 में बाद में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई, जबकि कई आरोपियों को या तो बरी कर दिया गया या वे सरकारी गवाह बन गए.

इस मामले में सभी आरोपियों पर इंडियन पीनल कोड की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे. उन पर किडनैपिंग, तोड़फोड़, गैंगरेप और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.