Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
मेरठ: दिल्ली-देहरादून हाईवे पर कांवड़ियों के दो गुटों में हिंसक झड़प, कांवड़िए के भेष में तैनात हेड ... बालाघाट में घर में घुसकर सो रही महिला को उठा ले गया बाघ: कान्हा बफर जोन में दिल नहला देने वाला हादसा... पन्ना में दर्दनाक हादसा: 9 माह की गर्भवती महिला और अजन्मे बच्चे की मौत, एनीमिया बनी वजह; पति पर लापर... इंदौर ने नम आंखों से दी वीर सपूत को अंतिम विदाई, मेजर हमजा आरिफ सैन्य सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक ग्वालियर में गुमशुदा तोते 'शकुंतला' के लिए 50 हजार का इनाम: ढोल-लाउडस्पीकर से तलाश में जुटा ओझा परिव... इंदौर में महज 7 दिन में टूटा शादी का बंधन, फैमिली कोर्ट ने तलाक की अर्जी को दी मंजूरी रतलाम में एग्रीमेंट वाली शादी का खौफनाक अंत: 3rd फ्लोर से रस्सी के सहारे भाग रही थी 23 साल की दुल्हन... छतरपुर में हॉस्टल की बड़ी लापरवाही! छत फांदकर एक साथ भागे 3 छात्र; मचा हड़कंप, परिजनों के उड़े होश गोरखपुर में दिल दहला देने वाली घटना, बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर 9 वर्षीय मासूम की पीट-पीटकर हत... Vपप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा: चाकू लेकर पहुंचा युवक, समर्थकों ने दबोचा; सांसद बोले— 'म...

पत्रकार रईस अहमद हत्याकांड में आया फैसला, प्रेमी और पत्नी को आजीवन कारावास की सजा

25

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: साल 2024 में कोतवाली मनेंद्रगढ़ के ग्राम पंचायत चनवारीडांड में पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई थी. जर्नलिस्ट रईस अहमद हत्याकांड की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई. कोर्ट ने इस मामले में अपराध साबित होने पर आरोपी प्रेमी आरजू खान और मृतक की पत्नी दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जबकि विधि से संघर्षरत बालक का प्रकरण बाल न्याय बोर्ड में फिलहाल विचाराधीन है.

16 मई 2024 को हुई थी पत्रकार की हत्या: मनेंद्रगढ़ कोतवाली में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 16 मई 2024 को ग्राम पंचायत चनवारीडांड में पत्रकार रईस अहमद की हत्या कर दी गई थी. हत्या की वारदात कोतवाली थाने में दर्ज की गई. पुलिस की जांच जैसे – जैसे आगे बढ़ी वैसे – वैसे हत्या के राज से पर्दा उठता गया. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि हत्या की वारदात में दो लोग शामिल रहे. मृतक पत्रकार की पत्नी और उसका प्रेमी. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ की हत्या की इस वारदात में विधि से संघर्षरत किशोर भी शामिल है. कुल तीन लोगों ने मिलकर इस निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम दिया था.

एमपी के ब्योहारी से हुई थी प्रेमी की गिरफ्तारी: 18 मई 2024 को मनेंद्रगढ़ कोतवाली पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार किया था. प्रेमी झारखंड का रहने वाला था और वारदात के बाद गुजरात भागने की फिराक में था. पुलिस ने उसे एमपी के ब्योहारी से गिरफ्तार किया था. आरोपी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया था.

अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा: प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी की अदालत ने मंगलवार को बहुचर्चित पत्रकार रईस अहमद हत्याकांड में फैसला सुनाया. सुनवाई के दौरान कोर्ट मेंं दोनों के खिलाफ अपराध साबित होने पर आरोपी प्रेमी और पत्नी (प्रेमिका) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. जबकि विधि से संघर्षरत किशोर का प्रकरण बाल न्याय बोर्ड में विचाराधीन है.

लंबी चली कानूनी प्रक्रिया: साल भर से ज्यादा चली सुनवाई और जांच के दौरान पुलिस ने कई सबूत कोर्ट के सामने पेश किए. पुलिस की जांच में ये बताया गया कि हत्या की साजिश में मृतक पत्रकार रईस अहमद की पत्नी मुख्य रुप से शामिल थी. मृतक की पत्नी के प्रेम संबंध प्रेमी से थे. पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने प्रेमी और विधि से संघर्षरत बालक की मदद ली. कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद पत्रकार की पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट के इस फैसले का स्वागत पीड़ित परिवार ने किया है. पीड़ित परिवार को उम्मीद बंधी है कि उनको अब न्याय मिलेगा.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.