देश में सड़क पर बाईं ओर चलने का नियम है. इसका मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट ने केंद्र और नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने जवाब मांगा है कि क्या विदेश की तरह पैदल यात्रियों के लिए सड़क पर दाईं ओर चलने का नियम बनाया जा सकता है? यह पूरा मामला जबलपुर निवासी ज्ञान प्रकाश की याचिका से चर्चा में आया है.
याचिका में सड़क पर बाईं ओर चलने पर खतरा बताया गया है. दावा किया गया है कि साल 2022 में 50 हजार सड़क हादसों में 18 हजार लोगों की मौतें पैदल चलने वालों की हुईं. याचिकाकर्ता का दावा है कि दाईं ओर चलने से सामने की ओर आ रहे वाहन साफ दिखते हैं. इससे हादसों को टाला जा सकता है.
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