बिहार एसआईआर में अवैधता मिलती है तो पूरी प्रक्रिया की जाएगी रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने फिर की बड़ी टिप्पणी
बिहार एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने इस मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए कहा कि वह बिहार एसआईआर आंशिक राय नहीं दे सकता है. इस मामले में जो भी अंतिम फैसला होगा, वह पूरे देश के ऊपर लागू होगा.
सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि हम मानते हैं कि संवैधानिक प्राधिकार, भारत निर्वाचन आयोग, बिहार में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन कर रहा है. आगे कोर्ट ने कहा कि अगर हमें बिहार एसआईआर के किसी भी चरण में चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई विधि में कोई अवैधता मिलती है, तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी.
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