Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
पचमढ़ी नागद्वारी मेले में दो दिन में पहुंचे 2 लाख श्रद्धालु: अव्यवस्थाओं से आक्रोशित भीड़ का हंगामा,... छतरपुर में सनसनी: मशहूर व्यापारी के इंजीनियर बेटे की रेलवे ट्रैक किनारे मिली संदिग्ध लाश, वर्क फ्रॉम... बुरहानपुर में 'वेस्ट से बेस्ट' की अनूठी मिसाल, केले के तनों से महिलाओं ने बनाईं ईको-फ्रेंडली राखियां विदिशा में बेतवा नदी के उफान से बिगड़े हालात, चरणतीर्थ घाट डूबा; शिव मंदिर में फंसे 3 बेजुबान जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग को मिली ऐतिहासिक सफलता, नई थेरेपी से एड्स पीड़ित माताओं के 13 बच्चे बने ए... ग्वालियर के श्मशान घाटों में खत्म होगी मनमानी: अब तय रेट पर मिलेंगे कंडे और लकड़ी, नगर निगम का बड़ा ... मध्य प्रदेश में लगेगा नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, भोपाल-विदिशा मार्ग होगा 4-लेन; MP कैबिनेट के... भोपाल में 'हर घर तिरंगा' अभियान की भव्य तैयारी: कोलार से बैरागढ़ तक निकलेगी तिरंगा यात्रा, प्रशासन न... रतलाम में 24 घंटे में ढाई इंच बारिश: फसलों को मिला संजीवनी बूस्टर, जिला अस्पताल के वार्डों में टपका ... मध्य प्रदेश में बाहरी मजदूरों के वनोपज बोनस पर लगेगी रोक: मोहन यादव कैबिनेट का बड़ा फैसला, केवल स्था...

शहर में नई पाबंदी लागू: नियम तोड़ा तो 7 दिन …, जारी हो गए सख्त आदेश

37

रूपनगर: जिला मैजिस्ट्रेट रूपनगर वरजीत वालिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार एक आदेश जारी किया है और इन आदेशों के अनुसार, जिला रूपनगर की सीमा के भीतर कंबाइन हार्वैस्टर के संचालन का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। शाम 6 बजे के बाद और सुबह 10 बजे से पहले कंबाइन से धान की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया है।

उन्होंने कहा कि रात के समय ओस गिरने के कारण धान में नमी की मात्रा निर्धारित मानदंडों से अधिक होने की संभावना है। इसके अलावा, अर्ध-सूखे धान की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और साथ ही किसी भी समय कटे हुए धान की नाड़/कृषि अवशेषों को जलाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही पुरानी कम्बाइनें जिनमें यांत्रिक दोषों के कारण टूटे हुए चावल के दानों की मात्रा भी मानदंडों से अधिक है, ऐसी कम्बाइनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सभी कम्बाइनें भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाण पत्र के अनुसार होनी चाहिए। सुपर एस.एम.एस. लगाए बिना किसी भी कम्बाइन हार्वैस्टर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शाम 6 बजे के बाद और सुबह 10 बजे से पहले कम्बाइनों से धान की कटाई करता पाया जाता है, तो उसकी कम्बाइन 7 दिनों के लिए जब्त कर ली जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रूपनगर, मुख्य कृषि अधिकारी रूपनगर, तहसीलदार रूपनगर/श्री चमकौर साहिब/मोरिंडा/श्री आनंदपुर साहिब/नंगल इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। ये आदेश 14 नवम्बर 2025 तक लागू रहेंगे।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.