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Jalandhar वालों को जोर का झटका, महंगी होगी Property, यहां जानें पूरी Detail

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जालंधर: मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट कारोबार को नया डेंट पड़ने जा रहा है क्योंकि पंजाब सरकार के दिशा-निर्देश अनुरूप जिले भर में नए कलैक्टर रेट 21 मई को लागू किए जा रहे है। जालंधर में बुधवार को लागू होने वाले इन कलैक्टर रेट्स में शहरी व ग्रामीण की रैजिडैंशल जमीनों के अलावा कमर्शियल, इंडस्ट्रीयल जोन व एग्रीकल्चर संबंधित प्रापर्टी के कलैक्टर रेट में 10 से लेकर 50 प्रतिशत तक की बढ़ौतरी की जा रही है।

आम व गरीब लोगों का घर बनाना रह जाएगा एक सपना 
सूत्रों की मानें तो नए कलैक्टर रेट को लागू करने को लेकर जिला प्रशासन को मिली सभी प्रपोजलों को डिप्टी कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल ने अपनी अप्रवल दे दी है। जिसको लेकर सब रजिस्ट्रार-1, सब रजिस्ट्रार-2 कार्यालयों सहित जिला की सभी तहसीलों और सब तहसीलों में तैनात तहसीलदार व नायब तहसीलदारों के कार्यालयों में नए कलैक्टर रेट्स को साफ्टवेयर में अपलोड करने का खाका तैयार कर लिया है। नए कलैक्टर रेट लागू होने के बाद जालंधर में प्रापर्टी खासी महंगी हो जाएगी और आम व गरीब लोगों का घर बनाना एक सपना बनकर रह जाएगा।

4 करोड़ रुपए एकड़ किया गया ये एरिया
जिक्रयोग्य है कि पंजाब सरकार ने पहले विगत 6 जुलाई 2022 और बाद में 28 अगस्त 2023 व जुलाई 2024 को कलैक्टर रेटों में पहले भारी इजाफा किया था। पिछले वर्ष बढ़ाए गए कलेक्टर रेटों में जिला में 8 प्रतिशत से लेकर 66 प्रतिशत तक की बढ़ौतरी कर दी गई थी। इस कड़ी में सबसे ज्यादा कलैक्टर रेट हॉट प्रापर्टी कारोबार के रूप में मानी जाती फोलड़ीवाल इलाके की 66 फुटी रोड़ के बढ़ाए गए थे, जहां पहले कलैक्टर रेट 1.50 करोड़ रुपए प्रति एकड़ थे, जिसे 2023 में बढ़ाकर 2.50 करोड़ रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया था, जिसके बाद 2024 में इस एरिया की प्रापर्टी के नए कलैक्टर रेट को 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ किया गया परंतु अब इसे सीधा 4 करोड़ रुपए एकड़ किया गया है।

3 सालों में चौथी बार बढ़ने जा रहे कलैक्टर रेट 
पंजाब सरकार के निर्देशों पर जिला प्रशासन 3 सालों में चौथी बार कलैक्टर रेट बढ़ाने जा रहा है। विगत वर्ष बढ़ाए गए कलैक्टर रेटों को रिवाइज करके नए रेट लागू कर दिए जा रहे है, जोकि बुधवार से तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। सूत्रों की मानें तो डिप्टी कमिश्नर के निर्देशों के बाद सब रजिस्ट्रार-1, सब रजिस्ट्रार-2, के अलावा तहसील नकोदर, तहसील शाहकोट, तहसील फिल्लौर, तहसील आदमपुर के अलावा सब-तहसील करतारपुर, सब-तहसील भोगपुर, सब-तहसील मेहतपुर, सब-तहसील लोहिया, सब-तहसील गोराया, सब-तहसील नूरमहल में नए कलैक्टर रेटों को लागू करने का काम जोर-शोर से शुरू होने जा रहा है। ताकि 21 मई से जिला में जितनी भी रजिस्ट्रियां हो वह नए रेट से ही की जाएं। उल्लेखनीय है कि जिला में पिछले 2-3 महीनों से कलैक्टर रेट्स को रिवाइज करने की कवायद जारी है। अब जिला में कलैक्टर रेट बढ़ने के बाद प्रॉपर्टी के खरीदारों को रजिस्ट्री कराने दौरान स्टाम्प ड्यूटी के रूप में बढ़ी हुई फीस का भुगतान करना होगा। रेवन्यू अधिकारियों द्वारा तैयार की गई नई कलेक्टर रेट लिस्टों को संबंधित एस.डी.एम और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की अप्रूवल के बाद डिप्टी कमिश्नर को भेजी गई है और डिप्टी कमिश्नर की मोहर लगने के बाद अब सभी तहसीलों व सब-तहसीलों में एन.डी.आर.एस. साफ्टवेयर में नए रेट अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही पुराने कलैक्टर रेट की बजाय नए रेट पर स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री फीस की आनलाइन वसूली शुरू हो जाएगी।

नए कलैक्टर रेट में हरेक एरिया के खसरा नंबर भी होंगे दर्ज
पंजाब सरकार रजिस्ट्रेशन का काम सुविधा केंद्रों के हवाले करने जा रही है, जिस कारण नए कलैक्टर रेट लागू करने के दौरान हरेक एरिया के कलैक्टर रेट के साथ-साथ खसरा नंबर का भी विस्तार से विवरण दर्ज होगा।अगर प्रॉपर्टी के कलेक्टर रेट एरिया वाइज और खसरा नंबरों के साथ अंकित होंगे तो यह सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों, तहसीलदार कार्यालय सहित सेवा केंद्रों के कर्मचारियों के लिए बेहद सुविधाजनक होगा। सेवा केंद्र कर्मचारी रजिस्ट्री सबमिट करने दौरान संबंधित प्रॉपर्टी का खसरा नंबर कंप्यूटर में डालते ही उसके समक्ष कलेक्टर रेट सामने आ जाएगा।

 फोल्ड़ीवाल रिहायशी 2.50 लाख रुपए प्रति मरला, 66 कमर्शियल 5 लाख रुपए मरला व एग्रीकल्चर लैंड को 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ प्रति एकड़ कर दिया गया है।

– प्रतापपुरा में एग्रीकल्चर लैंड का नया कलैक्टर रेट 1.50 करोड़ से बढ़ाकर 1.80 करोड़ रुपए प्रति एकड़ किया जा रहा है।

– मॉडल टाऊन में रिहायशी प्रॉपर्टी को 9.20 से बढ़ाकर 12 लाख रुपए मरला और कमर्शियल प्रॉपर्टी के कलैक्टर रेट को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए प्रति मरला किया गया है।

– आदर्श नगर में रिहायशी प्रॉपर्टी जोकि 9 लाख रुपए प्रति मरला है, वह नए कलैक्टर रेट लागू हो जाने के बाद 10.20 लाख रुपए प्रति मरला हो जाएगी जबकि आदर्श नगर में कमर्शियल प्रॉपर्टी 10.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए मरला कर दी गई है।

– न्यू जवाहर नगर में रिहायशी प्रॉपर्टी को 9.20 लाख से बढ़ाकर 10.20 रुपए प्रति मरला और कमर्शियल प्रॉपर्टी को 10.50 रुपए मरला से 12 लाख रुपए किया गया है।

– इंडस्ट्री एरिया में इंडस्ट्रीयल लैंड को 2.30 से बढ़ाकर 2.60 रुपए प्रति मरला कर दिया गया है।

– नई दाना मंडी एरिया में प्रॉपर्टी के कलेक्टर रेट 9.20 से 10.20 मरला किए गए हैं।

– शक्ति नगर में रिहायशी प्रॉपर्टी 6.90 लाख से बढ़कर 7.60 लाख रुपए प्रति मरला हो गई है, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेट 10.50 से बढ़ाकर 12 लाख रुपए प्रति मरला किया गया है।

– अर्बन एस्टेट फेज -1 और फेज-2 में रिहायशी प्रॉपर्टी का कलेक्टर रेट 5.75 लाख रुपए मरला से बढ़ाकर से 6.50 लाख रुपए मरला और कमर्शियल प्रॉपर्टी को 10.50 से 14 लाख रुपए मरला कर दिया गया है।

– शहर के पुराने इलाके सैदां गेट में रिहायशी प्रॉपर्टी अब 4 लाख रुपए मरला से बढ़कर 4.40 लाख रुपए मरला हो जाएगी, वहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी के नए कलेक्टर रेट 10.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए मरला किए जा रहे है।

– टांडा रोड की रिहायशी प्रॉपर्टी के रेट 3.45 लाख रुपए से बढ़ाकर 3.80 रुपए प्रति मरला और कमर्शियल प्रॉपर्टी को 9.20 लाख रुपए से बढ़ाकर 10.20 लाख रुपए प्रति मरला कर दिया गया है।

– इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट की स्कीम सूर्या एन्क्लेव और गुरु गोबिंद सिंह एवेन्यू में प्रॉपर्टी के रिहायशी रेट को 4.40 लाख रुपए प्रति मरला से बढ़ाकर 5.50 लाख रुपए मरला कर दिया गया है। जबकि इन्हीं दोनों कालोनियों में कमर्शियल प्रॉपर्टी का नया कलैक्टर रेट 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए प्रति मरला निर्धारित किया गया है।

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