लुधियाना: पंजाब सरकार द्वारा 31 जुलाई 2024 तक 500 गज से नीचे के बिना एनओसी के प्लाट की रजिस्ट्री करने के लिए ऐलान किया गया था, जिसकी अवधि 28 फरवरी 2025 तक रखी गई थी। आज उक्त तारीख का आखिरी दिन था जिसके कारण आज पंजाब सरकार ने 28 फरवरी से तय सीमा को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाते हुए लोगों को फिर से बड़ी राहत दी गई है। अब लोग 31 अगस्त 2025 तक 500 गज के प्लाट खरीदने के लिए बिना एनओसी वाली शर्त के आधार पर रजिस्ट्रियां करवा सकते हैं।
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