Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
आंध्र प्रदेश: शक के चलते बीटेक छात्रा की निर्मम हत्या, प्रेमी ने सुनसान नहर किनारे दिया वारदात को अं... पूर्णिया के रेणु नगर में दिल दहला देने वाली वारदात, घरेलू विवाद में बैंक मैनेजर ने शिक्षिका पत्नी की... अयोध्या राम मंदिर के CEO पद के लिए आए 5300 आवेदन: संत समाज की मांग— 'रामानंदी परंपरा और मठ-मंदिर की ... राहुल गांधी ने रील्स को बताया '21वीं सदी का नशा', पर संसद परिसर में ही रील्स बनाने में व्यस्त हैं सा... गढ़चिरोली में बड़ा हादसा: आवासीय आश्रम स्कूल में सांप के काटने से 3 छात्राओं की मौत, इलाके में मचा ह... फर्जी डिग्री से बने थे वकील! इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर 12 अधिवक्ताओं पर एफआईआर, कई जिलों में म... झारखंड JPSC परीक्षा विवाद में ED की बड़ी एंट्री: ECIR दर्ज कर शुरू की जांच, 17वें दिन भी छात्रों का ... रांची: JPSC-JSSC धांधली पर छात्रों का नई विधानसभा तक मार्च, बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी पर महुआ माजी ... महाराष्ट्र में FDA की बड़ी कार्रवाई: बीड में 1.94 करोड़ का 1.19 लाख kg मिलावटी खाद्य तेल जब्त, 5 फैक... संबलपुर में 'हर घर तिरंगा' यात्रा की धूम: धर्मेंद्र प्रधान संग सड़क पर उतरे हजारों लोग, देशभक्ति के ...

आरोपी ने खुद जज से मांगी फांसी- जज ने सुनाई श्रीराम चरित मानस की चौपायी और कहा- तथास्तु, क्या था गुनाह?

25

5 साल की बच्ची से रेप और हत्या के केस में ममेरे भाई पर दोष साबित हो चुके थे. जज फैसला सुनाने वाले थे. इससे पहले उन्होंने आरोपी से पूछा कि कुछ कहना चाहते हो क्या? आरोपी ने कहा कि उसे फांसी दे दी जाए. इसके बाद जज ने श्रीराम चरित मानस में किष्किंधा कांड की चौपायी ‘अनुज बधू भगिनी सुत नारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी॥ इन्हहि कुदृष्टि बिलोकइ जोई। ताहि बधे कछु पाप न होई।।’ सुनाई और आरोपी को फांसी की सजा सुना दी.मामला मध्य प्रदेश के हौशंगाबाद में जिला अदालत के सोहागपुर सेशन कोर्ट का है.

शोभापुर कस्बे में 25 दिसंबर 2021 को हुई इस वारदात की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके चौबे कर रहे थे. आरोपी ने यह वारदात 5 वर्षीय नाबालिग बच्ची को घर की छत पर ले जाकर अंजाम दिया था और पकड़े जाने के डर से उसने गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी थी. उस समय पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था, लेकिन मामले की जांच करते हुए आखिर पुलसि ने आरोपी को दबोच लिया और कोर्ट में पेश किया. आरोपी किशन उर्फ चिन्नू माछिया मृत बच्ची के सगे मामा का बेटा है.

आरोपी ने खुद मांगी फांसी

दोष साबित होने के बाद बुधवार को एडीजे सुरेश कुमार चौबे आरोपी के खिलाफ सजा सुनाने जा रहे थे. इसके लिए आरोपी को लाया गया था. जज ने आरोपी से कहा कि फैसले से पहले कुछ कहना चाहते हो क्या. इसके जवाब में आरोपी ने कहा कि उसे फांसी दे दी जाए. यह सुनने के बाद एडीजे एसके चौबे ने भरी अदालत को किष्किंधा कांड की चौपायी ‘अनुज बधू भगिनी सुत नारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी॥ इन्हहि कुदृष्टि बिलोकइ जोई। ताहि बधे कछु पाप न होई।।’ सुनाई.कहा कि तुम्हें तो फांसी की सजा भी कम होगी.

कोर्ट ने माना रेयर टू रेयरेस्ट केस

उन्होंने अपना फैसला लिखते हुए कहा कि किसी निर्दोष, मासूम, अबोध बच्ची से रेप तो अपने आप में रेयर टू रेयरेस्ट घटना है. इसमें भी ममेरी बहन से रेप तो और भी जघन्य हो जाता है. कोर्ट के इस फैसले पर वहां मौजूद हर एक व्यक्ति ने खुशी व्यक्त की. इस वारदात की पैरवी एजीपी शंकर लाल मालवीय और एडीपीओ बाबूलाल ककोडिया ने की. एजीपी शंकर लाल मालवीय के मुताबिक मामला जितना गंभीर था, अदालत ने उतनी ही गंभीरता से सुनवाई की और आखिर में अपना फैसला दिया है. उन्होंने कहा कि जिस मासूम बच्ची के साथ यह वारदात हुई, उसने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी थी.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.