Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Iran-Israel War Impact: ईरान युद्ध के कारण बढ़ सकते हैं पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के दाम; भारतीय... मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा फरमान: "मुसलमानों के लिए इस्लामी उत्तराधिकार कानून अनिवार्य"; संपत्ति... विकसित भारत 2047: हरियाणा बनेगा देश का 'ग्रोथ इंजन'! उद्योग और युवाओं के कौशल पर सरकार का बड़ा दांव;... दिल्ली-देहरादून हाईवे पर 'आपत्तिजनक नारा' लिखना पड़ा भारी! दो युवतियों समेत 3 गिरफ्तार; माहौल बिगाड़ने... सावधान! दिल्ली में 48 घंटे बाद बरसेगा पानी, यूपी-राजस्थान में 'तूफान' जैसी हवाओं का अलर्ट; IMD ने पह... आगरा में 'जहरीली गैस' का तांडव! कोल्ड स्टोरेज से रिसाव के बाद मची भगदड़, जान बचाने के लिए खेतों की त... Bus Fire News: जैसलमेर से अहमदाबाद जा रही स्लीपर बस में लगी भीषण आग, एक यात्री झुलसा; खिड़कियों से क... कश्मीर में VIP सुरक्षा पर 'सर्जिकल स्ट्राइक'! फारूक अब्दुल्ला पर हमले के बाद हिला प्रशासन; अब बुलेटप... ईरान की 'हिट लिस्ट' में Google, Apple और Microsoft? अब टेक कंपनियों को तबाह करेगा तेहरान; पूरी दुनिय... दिल्ली में 'Zero' बिजली बिल वालों की शामत! खाली पड़े घरों की सब्सिडी छीनने की तैयारी; क्या आपका भी बं...

स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में विभव कुमार को राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

29

आम आदमी पार्टी का राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में जेल में बंद विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ विभव को जमानत दी है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो गई है और चार्जशीट दाखिल हो गया है. ऐसे में हम ज्यादा दिन तक याचिकाकर्ता को जेल में नहीं रख सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को जमानत देते हुए टिप्पणी भी की. अदालत ने कहा कि जब चोटें साधारण हों तो आप किसी व्यक्ति को 100 दिनों से अधिक समय तक जेल में नहीं रख सकते. औसत दर्जे की रिपोर्ट देखें. आपको यहां दोनों में संतुलन बनाना होगा न कि जमानत का विरोध करना होगा.

कोर्ट बोला- सुनवाई में अधिक समय लगने की संभावना

विभव कुमार की ओर से दायर जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में याचिकाकर्ता पहले से ही 100 दिनों से ज्यादा समय से जेल में बंद है. इस मामले में 51 से अधिक गवाहै. ऐसे में सुनवाई में और अधिक समय लगने की संभावना है.

ASG ने जमानत का किया विरोध

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश ASG एसवी राजू ने जमानत का विरोध किया. उन्होंने कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना है. इस पर अदालत ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेंगी. विभव कुमार सीएम ऑफिस और ऑफिसर के यहां नहीं जाएंगे. इसके अलावा कोई भी सरकारी पद विभव कुमार को नहीं दिया जाएगा. न ही वे सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे और न ही केस से जुड़ा कोई बयान देंगे.

18 मई को हुई थी गिरफ्तारी

आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री आवास में विभव कुमार पर बदसलूकी का आरोप लगाया. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 18 मई को विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया. तब से विभव कुमार जेल में बंद हैं. विभव की ओर से निचली अदालत के अलावा हाई कोर्ट में भी जमानत की याचिका दायर की गई थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली थी. इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.