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मुंबई: कॉलेज में हिजाब-नकाब पहनने पर लगी रोक SC ने हटाई, लेकिन बुर्का पर जारी रहेगा बैन

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सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में 2 कॉलेज में हिजाब पर लगे प्रतिबंध को लेकर फैसला सुनाया, कोर्ट ने मुंबई के प्राइवेट कॉलेज में हिजाब, नकाब, स्टोल, कैप पहनने पर लगी रोक हटा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज में लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है. हालांकि, कॉलेज में बुर्का पहनने को लेकर रोक जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही इस मामले में नोटिस भी जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर के बाद होगी.

दरअसल, मुंबई के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज ने प्रतिबंध लगाया था, इसके खिलाफ 9 लड़कियों ने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था. जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

याचिकाकर्ता ने क्या कहा

मुंबई की एक याचिकाकर्ता ने मुंबई के एक कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखाया था, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुआ. जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हिजाब का मामला पहले से लंबित है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मुंबई के जिस कॉलेज ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है, उस कॉलेज में 400 से अधिक छात्राएं पढ़ रही है.

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