इंदौर। चौराहा पर गुंडागर्दी करने वाले तीन बदमाशों ने वृद्धाश्रम में सेवा शुरू कर दी। पुलिस आयुक्त मकरंद देऊस्कर ने राज्य सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत सजा सुनाई थी। आरोपित प्रत्येक शनिवार आश्रम में साफ-सफाई और वृद्धों की सेवा करेंगे।
एडिशनल डीसीपी जोन-2 अमरेंद्र सिंह के मुताबिक, आरोपित लक्की, कुलदीप परमार और गौतम नायक निवासी रविदास नगर हैं। 15 सितंबर को तीनों आरोपितों के विरुद्ध लसूड़िया थाने में प्रकरण दर्ज हुआ था। आयुक्त ने रासुका के तहत सुनवाई करते हुए 31 अक्टूबर को आदेशित किया कि आरोपित तीन माह तक प्रत्येक शनिवार कनकेश्वरी देवी वृद्धाश्रम में शाम पांच से रात्रि आठ बजे तक उपस्थित रहेंगे। आश्रम के संचालक के समक्ष हाजिरी लगाना होगी।
बदमाशों ने तीन घंटे आश्रम में की साफ-सफाई
शनिवार को तीनों आरोपितों ने आश्रम में आमद दर्ज करवा दी। लक्की, कुलदीप और गौतम ने तीन घंटे तक आश्रम में साफ-सफाई की और वृद्धों के साथ समय बिताया। एडीसीपी के मुताबिक, तीन महीने बाद तीनों आरोपितों को प्रत्येक माह की एक व 16 तारीख को आश्रम जाना होगा।
शराबियों को सुधारने की तैयारी, पब में एंट्री पर रोक लगाएगी पुलिस
जोन-2 के डीसीपी ने पब व बार में उत्पात मचाने वालों के खिलाफ भी राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रतिवेदन पेश किया है। पुलिस आयुक्त मकरंद देऊस्कर की कोर्ट ने आठ आरोपितों के खिलाफ सुनवाई शुरू कर दी है। पुलिस मारपीट, हंगामा करने वालों पर पब, बार में प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी में है। सभी पब व बार में उनके फोटो और नंबर के साथ जानकारी दी जाएगी।
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