Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Iran-Israel War Impact: ईरान युद्ध के कारण बढ़ सकते हैं पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के दाम; भारतीय... मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा फरमान: "मुसलमानों के लिए इस्लामी उत्तराधिकार कानून अनिवार्य"; संपत्ति... विकसित भारत 2047: हरियाणा बनेगा देश का 'ग्रोथ इंजन'! उद्योग और युवाओं के कौशल पर सरकार का बड़ा दांव;... दिल्ली-देहरादून हाईवे पर 'आपत्तिजनक नारा' लिखना पड़ा भारी! दो युवतियों समेत 3 गिरफ्तार; माहौल बिगाड़ने... सावधान! दिल्ली में 48 घंटे बाद बरसेगा पानी, यूपी-राजस्थान में 'तूफान' जैसी हवाओं का अलर्ट; IMD ने पह... आगरा में 'जहरीली गैस' का तांडव! कोल्ड स्टोरेज से रिसाव के बाद मची भगदड़, जान बचाने के लिए खेतों की त... Bus Fire News: जैसलमेर से अहमदाबाद जा रही स्लीपर बस में लगी भीषण आग, एक यात्री झुलसा; खिड़कियों से क... कश्मीर में VIP सुरक्षा पर 'सर्जिकल स्ट्राइक'! फारूक अब्दुल्ला पर हमले के बाद हिला प्रशासन; अब बुलेटप... ईरान की 'हिट लिस्ट' में Google, Apple और Microsoft? अब टेक कंपनियों को तबाह करेगा तेहरान; पूरी दुनिय... दिल्ली में 'Zero' बिजली बिल वालों की शामत! खाली पड़े घरों की सब्सिडी छीनने की तैयारी; क्या आपका भी बं...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप शर्मा की अंतरिम जमानत 4 सप्ताह के लिए बढ़ाई, मनसुख हिरेन मर्डर केस में हुई थी गिरफ्तारी

24

मुंबई: उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के बाहर एक गाड़ी में विस्फोटक मिलने और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को दी गयी अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की अवकाशकालीन पीठ ने इस महीने की शुरुआत में शर्मा को दी गयी राहत को बढ़ा दिया। इससे पहले शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा था कि उनकी पत्नी की सर्जरी इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि संबंधित डॉक्टर भारत में नहीं हैं।मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर विशेषज्ञ शर्मा को दी गयी अंतरिम जमानत को बढ़ाने के लिए पीठ से अनुरोध करते हुए दवे ने कहा, ‘डॉक्टर पूरे जून महीने में बाहर रहने वाले हैं। अब वह जुलाई के पहले सप्ताह में भारत लौटेंगे जिसके बाद सर्जरी की जाएगी।

अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल के.एम. नटराज ने अंतरिम जमानत को बढ़ाने के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि सर्जरी की कोई विशिष्ट तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है और इस तरह तो शर्मा फिर से जमानत बढ़ाने का अनुरोध करेंगे। उन्होंने कहा, ‘यह गंभीर मामला है और महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की जानी है। बार-बार जमानत नहीं बढ़ाई जा सकती।’ न्यायमूर्ति बोपन्ना ने कहा कि ये छोटे मुद्दे हैं और चूंकि डॉक्टर देश में नहीं हैं, इसलिए सर्जरी नहीं हो सकती।

चार सप्ताह बाद होगी सुनवाई

पीठ ने पिछले आदेश और डॉक्टर की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद अंतरिम जमानत चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी और मामले को चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने पांच जून को शर्मा को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। शर्मा की पत्नी की होने वाली सर्जरी की जानकारी का संज्ञान लेने के बाद अदालत ने यह निर्णय लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शर्मा को निचली अदालत द्वारा लागू शर्तों का पालन करने पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.