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Delhi Chalo Protest: धारा 163 लागू, पुलिस ने नूपुर प्रसाद के हवाले से दी जानकारी; चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात

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मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शनिवार को होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह सख्त नजर आ रही है। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि जंतर-मंतर पर होने वाले इस प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी जाएगी। जॉइंट सीपी नूपुर प्रसाद ने जानकारी दी कि CJP की तरफ से बहुत कम समय में आवेदन दिया गया था, जबकि नियमों के अनुसार नियोजित प्रदर्शन से कम से कम 10 दिन पहले सूचना मिलनी चाहिए। इसके अलावा पहले के मौकों पर कानूनी निर्देशों का पालन न करने और वर्तमान कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

🛡️ राजधानी में धारा 163 लागू, उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निवारक प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई भी इस कानून का उल्लंघन करता है, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस की सहायता हेतु केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की 221 कंपनियां यानी करीब 23,000 जवान तैनात किए गए हैं।

🛑 दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर क्या-क्या रहेगा बंद और प्रतिबंधित?

  • दिल्ली मेट्रो: सुरक्षा कारणों से 57 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट बंद रखने का प्रस्ताव DMRC को भेजा गया है।

  • रेलवे सेवाएं: शनिवार सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने वाली प्रमुख मेल व एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेंगी।

  • शराब की दुकानें: एहतियात के तौर पर दिल्ली में सभी खुदरा शराब की दुकानें 9 और 10 अक्टूबर को बंद रहेंगी।

  • हॉस्पिटैलिटी और परिवहन: सेंट्रल दिल्ली के कुछ इलाकों में होटलों की नई बुकिंग सीमित करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं पर भी निगरानी रखी जा रही है।

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