Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Rahul Gandhi on CEC: 'ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा, PM करवाएंगे इस्तीफा', CWC बैठक में राहुल गांधी ... 'मुसलमानों को निशाना बनाने की साजिश', धर्मवार आंकड़े मांगने पर भड़के ओवैसी Delhi Pollution GRAP 2026: सर्दियों से पहले CAQM का बड़ा फैसला, BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल गाड़ियो... चुनाव प्रक्रिया पर फिर उठे गंभीर सवाल: महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की चिट्ठी से मचा सियासी ... BJP State Incharges Meeting: बीजेपी मुख्यालय में 4 घंटे चली मैराथन बैठक, नितिन नबीन ने प्रभारियों को... Smriti Irani on Congress: हार की बौखलाहट में चुनाव आयोग पर हमला कर रही कांग्रेस, स्मृति ईरानी का तीख... Delhi Police Drug Bust: लेडी डॉन पार्वती के घर से सोना, नकदी और 4 संपत्तियों के कागजात जब्त; अंतरराज... Ketan Agarwal Murder Case: पुणे में रूह कंपाने वाली साजिश, 5,053 पन्नों की चार्जशीट में 'डेथ कैप मशर... Agra-Lucknow Expressway Accident: फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा, इटावा DFO विकास नायक और उनके ड्राइव... Former IAS Divya Mittal: पूर्व IAS दिव्या मित्तल की राजनीति में एंट्री, बिना किसी दल के बनाएंगी अपना...

चित्तौड़गढ़ में नारकोटिक्स विभाग का बड़ा छापा! 3 किसानों के पास मिली रिकॉर्ड से 52 किलो ज्यादा अफीम, नीमच टीम के एक्शन से मचा हड़कंप

28

नीमच। लाइसेंस प्राप्त अफीम के अवैध विचलन (डायवर्जन) के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की मध्य प्रदेश इकाई की निवारक टीम ने उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच के कार्यालय के नेतृत्व में एक सफल तलाशी अभियान चलाया, जिसमें अविवेदित अफीम तथा अफीम मिश्रित पानी की बड़ी मात्रा बरामद की गई।

विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर सीबीएन अधिकारियों ने दिनांक 6 मार्च को पांडोली स्टेशन, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ स्थित एक आवासीय परिसर की तलाशी ली। यह परिसर एक व्यक्ति के स्वामित्व में पाया गया, जहां तीन लाइसेंस प्राप्त अफीम किसान अपने कार्य के लिए किराए के कमरों में रह रहे थे।

कई गुना ज्यादा मिली अफीम

इन किसानों के पास उपलब्ध अफीम के भौतिक सत्यापन के दौरान अधिकारियों ने पाया कि वास्तविक रूप से उपलब्ध अफीम की मात्रा और प्रारंभिक तौल रजिस्टर में दर्ज मात्रा के बीच भारी अंतर है। एनडीपएस नियम, 1985 के नियम 13 के अंतर्गत कृषकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे प्रतिदिन एकत्रित अफीम को दैनिक तौल हेतु प्रस्तुत करें, ताकि उसका विधिवत अभिलेखन किया जा सके। किंतु तलाशी के दौरान बरामद कुल मात्रा पंजीकृत मात्रा से कई गुना अधिक पाई गई।

चूंकि बरामद की गई मात्रा का मिलान पंजीकृत उत्पादन से नहीं हो सका, अतः संपूर्ण मात्रा को मादक द्रव्य एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8, 18(ब), 19 एवं 42 के अंतर्गत जब्त कर लिया गया। तलाशी के समय संबंधित किसान मौके पर उपस्थित नहीं थे तथा उनसे अभी पूछताछ किया जाना शेष है। प्रकरण में आगे की जांच की जा रही है।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.