Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Namo Bharat Train: अब दिल्ली से मेरठ सिर्फ 55 मिनट में, सराय काले खां से मोदीपुरम तक दौड़ने को तैयार... Anant Bhaskar Murder Case: आंध्र प्रदेश के पूर्व MLC अनंत भास्कर पर हत्या का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने... सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख: बंगाल में न्यायिक नियुक्तियों पर जारी खींचतान पर SC का बड़ा फैसला, अधिकारिय... बड़ी खबर: क्या बाबरी के नाम पर बन सकती है नई मस्जिद? सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिया झटका, सुनव... Greater Noida News: रयान इंटरनेशनल स्कूल में एक घंटे तक बाथरूम में बंद रही मासूम छात्रा, परिजनों ने ... भगवान को लिखा 'जॉब लेटर': छात्र ने मांगी 20 लाख के पैकेज वाली नौकरी, बदले में भगवान को दिया ये अनोखा... चुगली की तो कटेगी जेब! अब इधर-उधर की बातें की तो देना होगा भारी जुर्माना, जानें इस अनोखे फैसले के पी... Bihar Assembly News: 'ब्राह्मण' शब्द पर बिहार विधानसभा में हंगामा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले- "मै... Rahul Gandhi Sultanpur Visit: सुल्तानपुर में फिर मोची रामचेत की दुकान पर रुके राहुल गांधी, बेटी के इ... AAP Attacks Opponents: महिलाओं को 2500 रुपये, प्रदूषण और युवा; आप ने 15 सवालों के जरिए सरकार को घेरा

अमृतसर में High Alert के बीच पूरी तरह लगी पाबंदी, जारी हो गए नए आदेश

12

अमृतसर: डिप्टी कमिश्नर अमृतसर साक्षी साहनी ने अमृतसर जिले में मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी), जिन्हें आमतौर पर ड्रोन कहा जाता है, के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अपने आदेश में उन्होंने कहा कि इससे सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए संभावी खतरा हो सकता है। इसके अलावा, कुछ असामाजिक तत्व या शरारती तत्व निगरानी, ​​तस्करी, संवेदनशील प्रतिष्ठानों की फोटोग्राफी और शांति के लिए हानिकारक अन्य गतिविधियों के लिए ऐसे ड्रोन का दुरुपयोग कर सकते हैं।

साक्षी साहनी, जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन पर प्रतिबंध लगाती हैं। यह प्रतिबंध अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगा, लेकिन यह कानून लागू करने वाली एजेंसियों, सशस्त्र बलों या किसी अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों के लिए संचालित ड्रोनों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा, जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति के साथ उपयोग किए जाने वाले ड्रोन पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.