Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Raipur Development News: शहर के सौंदर्यीकरण और जलापूर्ति विस्तार को हरी झंडी, एम्स के पास मरीजों के ... Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai Delhi Tour: बस्तर विकास और पानी के समुचित प्रबंधन पर हो रही है चर्चा,... Chhattisgarh Employees Federation News: संभाग स्तरीय प्रदर्शन के बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी, एरियर्स... Jharkhand Central Agency News: ऑल इंडिया कोल माइंस यूनियन की शिकायत पर कार्रवाई, भ्रष्टाचार निवारण अ... Eastern Railway Cancellation List: कटावरोधी कार्य के चलते 39 पैसेंजर और 6 मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द... Shweta Sharma Giridih Politics: पति के अधूरे सपनों को पूरा करेंगी श्वेता शर्मा, पीरटांड के सुदूरवर्त... Howrah to Khatipura Special Train 03007: दुर्गापूजा, दीपावली और छठ महापर्व को लेकर रेलवे का अहम फैसल... Ranchi Khunti News Update: शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा, आग की ऊंची लपटें उठने से मची अफरा-तफरी, फायर ब... One Zone One Operator Delhi: दिल्ली में अब रोबोटिक होगी सीवरों की सफाई, दक्षिण दिल्ली के लिए 6,044 क... IMD Weather Forecast: यूपी-बिहार से लेकर पंजाब-हरियाणा तक बारिश और आंधी की चेतावनी, जानें अपने राज्य...

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वालों को सश्रम कारावास, अर्थदंड भी लगाया

37

झाबुआ। नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने को दोषियों को अलग-अलग धाराओं में दंडित कर अर्थदंड भी लगाया गया है। एडीपीओ एवं जिला मीडिया प्रभारी सूरज वैरागी ने बताया कि 20 अक्टूबर 2018 को पीड़िता के स्वजन ने झाबुआ थाने पर अपहरण और दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

रिपोर्ट में बताया गया था कि 18 अक्टूबर 2018 को फरियादी की लड़की (पीड़िता) सुबह करीब नौ बजे घर से कापी-किताब लेने जाने का बोलकर निकली थी, किंतु वापस नहीं लौटी। इस पर उसने झाबुआ थाना पर शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस को सूचना मिली कि पीड़‍िता हरियाणा में है। इस पर पीड़िता को सन्नी पुत्र सुरजीत वाल्मीकि निवासी ग्राम शिवाहा, जिला जिन्द, हरियाणा के कब्जे से छुड़ाया गया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि रिश्तेदार आकाश मुझे बहन रानू से मिलवाने का बोलकर हरियाणा ले गया था। वहां आकाश द्वारा सन्नी नाम के लड़के से जबरदस्ती शादी करवा दी और सन्नी द्वारा लगातार दुष्कर्म किया गया।

न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा द्वारा शुक्रवार को सन्नी पुत्र सुरजीत वाल्मीकि निवासी जिन्द हरियाणा, जींद सदर हरियाणा को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदंड एवं आकाश पुत्र सुरजीत वाल्मीकि निवासी जुलाना जींद, हरियाणा को सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किए गए।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.