Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: ऑनलाइन फॉर्म 6 से हटाई गई पूर्वजों से संबंधित अतिरिक्त घोषणा अक्टूबर आते ही दमघोंटू होने लगती है हवा: पॉल्यूशन बढ़ने से पहले ही दिल्ली-NCR में सिस्टम हुआ एक्टिव रबी सीजन 2027-28 के लिए 6 फसलों की MSP में बढ़ोतरी: किसानों को लागत पर मिलेगा 50% से 106% तक मुनाफा Gujarat Politics: पूर्व CM शंकर सिंह वाघेला की फिर होगी कांग्रेस में वापसी? नई पार्टी का ऐलान टाला; ... Jhalawar News: मां नेत्रहीन और पिता मूकबधिर, खेत से लापता 7 वर्षीय इकलौते बेटे का कुएं में मिला शव; ... Maharashtra Cannabis Bust: सोलापुर में गन्ने के खेत से ₹1.05 करोड़ का गांजा जब्त, 12 फीट ऊंचे 240 पौ... Bihar Flood Alert: नेपाल में बारिश से गंगा-गंडक उफान पर, सारण में तटबंध टूटने से दर्जनों गांव डूबे, ... Bareilly Cyber Crime News: बरेली में साइबर ठगों का बड़ा जाल, छह वारदातों में उड़ाए लाखों; टेलीग्राम ... UP Politics: 'नौकरी छोड़ ई-रिक्शा चलाओ' वाले बयान पर घिरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बचाव में उतरे ओपी... अखिलेश यादव संग दिखे योगी के मंत्री राकेश सचान: राज्यसभा चुनाव के बीच तस्वीर ने बढ़ाई सियासी सरगर्मी

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप शर्मा की अंतरिम जमानत 4 सप्ताह के लिए बढ़ाई, मनसुख हिरेन मर्डर केस में हुई थी गिरफ्तारी

42

मुंबई: उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के बाहर एक गाड़ी में विस्फोटक मिलने और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को दी गयी अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की अवकाशकालीन पीठ ने इस महीने की शुरुआत में शर्मा को दी गयी राहत को बढ़ा दिया। इससे पहले शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा था कि उनकी पत्नी की सर्जरी इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि संबंधित डॉक्टर भारत में नहीं हैं।मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर विशेषज्ञ शर्मा को दी गयी अंतरिम जमानत को बढ़ाने के लिए पीठ से अनुरोध करते हुए दवे ने कहा, ‘डॉक्टर पूरे जून महीने में बाहर रहने वाले हैं। अब वह जुलाई के पहले सप्ताह में भारत लौटेंगे जिसके बाद सर्जरी की जाएगी।

अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल के.एम. नटराज ने अंतरिम जमानत को बढ़ाने के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि सर्जरी की कोई विशिष्ट तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है और इस तरह तो शर्मा फिर से जमानत बढ़ाने का अनुरोध करेंगे। उन्होंने कहा, ‘यह गंभीर मामला है और महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की जानी है। बार-बार जमानत नहीं बढ़ाई जा सकती।’ न्यायमूर्ति बोपन्ना ने कहा कि ये छोटे मुद्दे हैं और चूंकि डॉक्टर देश में नहीं हैं, इसलिए सर्जरी नहीं हो सकती।

चार सप्ताह बाद होगी सुनवाई

पीठ ने पिछले आदेश और डॉक्टर की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद अंतरिम जमानत चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी और मामले को चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने पांच जून को शर्मा को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। शर्मा की पत्नी की होने वाली सर्जरी की जानकारी का संज्ञान लेने के बाद अदालत ने यह निर्णय लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शर्मा को निचली अदालत द्वारा लागू शर्तों का पालन करने पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.