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पत्नी ने कहा- पति अंतरंग फोटो इंटरनेट मीडिया पर जारी करेगा डीसीपी ने लगाई धारा 144

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इंदौर। मेरा पति से विवाद हो गया है। वह अंतरंग फोटो इंटरनेट मीडिया पर जारी करेगा। ससुराल वाले भी फोटो-वीडियो भेजने वाले हैं। मेरे निजी फोटो सार्वजनिक हुए तो बदनामी हो जाएगी। संभ्रांत परिवार की एक महिला की इस शिकायत के बाद डीसीपी ने आरोपितों पर धारा 144 लगा दी। डीसीपी ने आदेश जारी कर फोटो-वीडियो वायरल न करने की हिदायत दी है।

त्रिवेणी कालोनी निवासी महिला का पति से विवाद हो गया था। उसके खिलाफ अन्नपूर्णा थाने में केस दर्ज करवा रखा है। एफआइआर के बाद पति ने किसी को बताया कि उसके पास पत्नी के अंतरंग फोटो है। वह इंटरनेट मीडिया पर जारी कर उससे बदला लेगा। महिला को जैसे ही पति के इरादों का पता चला वह डीसीपी जोन-4 आरके सिंह के पास पहुंची और फोटो-वीडियो के बारे में बता दिया। गुरुवार को डीसीपी ने धारा 144 (2) के तहत आदेश जारी कर इंटरनेट मीडिया, मीडिया और डिजिटल प्रचार-प्रसार पर रोक लगा दी। इंदौर में संभवत: यह पहला आदेश है।

डीसीपी कोर्ट में पहुंचा केस

महिला का आवेदन डीसीपी कोर्ट में पहुंचाया गया। महिला ने पति सहित तीन अन्य लोगों पर शक जाहिर किया। महिला द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को पर्याप्त आधार मान डीसीपी ने आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत एक पक्षीय आदेश जारी किए। आदेश की एक प्रति अनावेदकों को भी पहुंचाई। आदेश का तत्काल प्रभाव से 15 सितंबर तक के लिए प्रभावशील कर दिए गए।

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