Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Iran-Israel War Impact: ईरान युद्ध के कारण बढ़ सकते हैं पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के दाम; भारतीय... मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा फरमान: "मुसलमानों के लिए इस्लामी उत्तराधिकार कानून अनिवार्य"; संपत्ति... विकसित भारत 2047: हरियाणा बनेगा देश का 'ग्रोथ इंजन'! उद्योग और युवाओं के कौशल पर सरकार का बड़ा दांव;... दिल्ली-देहरादून हाईवे पर 'आपत्तिजनक नारा' लिखना पड़ा भारी! दो युवतियों समेत 3 गिरफ्तार; माहौल बिगाड़ने... सावधान! दिल्ली में 48 घंटे बाद बरसेगा पानी, यूपी-राजस्थान में 'तूफान' जैसी हवाओं का अलर्ट; IMD ने पह... आगरा में 'जहरीली गैस' का तांडव! कोल्ड स्टोरेज से रिसाव के बाद मची भगदड़, जान बचाने के लिए खेतों की त... Bus Fire News: जैसलमेर से अहमदाबाद जा रही स्लीपर बस में लगी भीषण आग, एक यात्री झुलसा; खिड़कियों से क... कश्मीर में VIP सुरक्षा पर 'सर्जिकल स्ट्राइक'! फारूक अब्दुल्ला पर हमले के बाद हिला प्रशासन; अब बुलेटप... ईरान की 'हिट लिस्ट' में Google, Apple और Microsoft? अब टेक कंपनियों को तबाह करेगा तेहरान; पूरी दुनिय... दिल्ली में 'Zero' बिजली बिल वालों की शामत! खाली पड़े घरों की सब्सिडी छीनने की तैयारी; क्या आपका भी बं...

दुर्ग में अफीम की खेती का भंडाफोड़! आरोपी BJP नेता सस्पेंड, भूपेश बघेल बोले- ‘विधानसभा में गूंजेगा मुद्दा’

6

दुर्ग: जिले के ग्राम समोदा में शिवनाथ नदी किनारे मक्के की फसल की आड़ में बड़े पैमाने पर अवैध अफीम की खेती का मामला सामने आया है. इस पर कार्रवाई के साथ राजनीति भी हो रही है. पूर्व CM भूपेश बघेल खुद वो खेत देखने भी पहुंच गए जिस पर अफीम की खेती हुई है और उसे बीजेपी नेता का बताया जा रहा है. हालांकि बीजेपी नेता ने आरोपों को खारिज किया है. वहीं बीजेपी ने फिलहाल नेता विनायक ताम्रकर को सस्पेंड कर दिया है.

पुलिस और प्रशासन को सूचना मिली कि मक्के की फसल के बीच अफीम उगाई जा रही है. अधिकारियों ने खेत की जांच की तो लगभग डेढ़ से 2 एकड़ जमीन में अवैध अफीम की फसल पाई गई. इससे इलाके में हड़कंप मच गया. फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं.

भाजपा नेता विनायक ताम्रकर निलंबित

इस मामले में कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों ने भाजपा पर हमला बोला. इसके बाद विनायक ताम्रकर को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पार्टी से निलंबित कर दिया है. पार्टी ने कहा कि उनके कथित व्यवहार से पार्टी की छवि धूमिल हुई है और इसलिए यह कार्रवाई की गई है.

opium cultivation BJP leader

खेती देखने पहुंचे भूपेश बघेल

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी घटनास्थल पर पहुंचे और इस मामले को गंभीर बताते हुए आरोप लगाया कि ऐसे मामले भाजपा नेताओं के संरक्षण में हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अफीम नहीं बल्कि अन्य नशीले पदार्थों के लिए भी खेत का इस्तेमाल हो सकता है.

बीजेपी नेता गृहमंत्री का करीबी है और ये पूरा कारोबार बीजेपी के संरक्षण में ये रहा है. एजुकेशन हब अब नशे का हब बन गया है.- भूपेश बघेल, पूर्व CM

विनायक ताम्रकर ने आरोपों को खारिज किया

विनायक ताम्रकर ने इन आरोपों से खुद इंकार किया है. उनका कहना है कि यह राजनीति का हिस्सा है और जमीन उनकी खुद की नहीं है. उन्होंने कहा कि उन्होंने जो जमीन दी थी, उसे किसी और ने उपयोग किया, और वे उन लोगों को जानते तक नहीं हैं.

मुझे राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है. यह जमीन मेरी नहीं है और मैं इस अफीम की खेती के बारे में कुछ नहीं जानता.- विनायक ताम्रकर

आगे क्या हो रही कार्रवाई?

एएसपी मणिशंकर चंद्रा के नेतृत्व में की गई इस रेड कार्रवाई में करीब 5 से 6 एकड़ जमीन में अवैध अफीम की खेती होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस ने मौके से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और खेत में लगी फसल को नष्ट करने की कार्रवाई जारी है. इस मामले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार सहित दो अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है.

पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस अवैध खेती में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था. बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह खुले तौर पर अफीम की खेती के मामले बहुत कम सामने आते हैं. यही वजह है कि पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई है. अधिकारियों के अनुसार खेत में करीब एक एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में अफीम की तैयार फसल मिली, जिसे देखकर टीम भी चौंक गई.

अफीम की खेती है प्रतिबंधित

भारत में बिना सरकारी अनुमति के अफीम की खेती पूरी तरह प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे नशीले पदार्थ तैयार किए जाते हैं जिनका इस्तेमाल ड्रग्स के रूप में होता है. इसी वजह से इस पर सख्त कानून लागू किया गया है. नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी एनडीपीएस एक्ट के तहत अवैध अफीम की खेती करना गंभीर अपराध है. इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी को 10 से 20 साल तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.