राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, ED समन अवमानना मामले में हुए बरी; AAP ने बताया ‘सत्य की जीत’
आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ईडी के समन की अवमानना से जुड़े मामले में उन्हें उन्हें बरी कर दिया गया है. इसे केजरीवाल ने सत्य की जीत करार दिया है. वहीं पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोाला है. उन्होंने कहा, बीजेपी के पापों का अंत होगा, न्याय भी मिलेगा. केजरीवाल के खिलाफ ईडी-सीबीआई का इस्तेमाल करके झूठा फंसाने की साजिशों का आज फिर पर्दाफाश हुआ, कोर्ट का आदेश मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा है. आतिशी ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं. बीजेपी और उनकी ईडी की तमाम साजिशें कोर्ट में बेनकाब हो गईं और सत्य की जीत हुई. केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं और हमेशा रहेंगे.
उधर, बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल ने सत्यमेव जयते लिखकर ये दिखाने की कोशिश की है कि जैसे वो शराब घोटाला मामले में दायर केस में बरी हो गए हैं. अरविंद केजरीवाल झूठ, भ्रम और भ्रष्टाचार के खिलाड़ी हैं.
केजरीवाल का इस मामले में जेल जाना तय
सचदेवा ने कहा कि आज फिर उन्होंने टेक्निकल आधार पर रद्द हुए दो मामले में सत्यमेव जयते लिखकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की. सत्यमेव जयते सम्मान सूचक शब्द है. टेक्निकल आधार पर दर्ज केस रद्द होने को पर ऐसा लिखकर पावन दो शब्दों का भी अपमान किया है. केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य आरोपी हैं. उन पर कोर्ट में शराब घोटाला केस चल रहा है. उनका इस मामले में जेल जाना तय है.
क्या है ईडी के समन का मामला?
फरवरी 2024 में ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी. ईडी ने कहा था कि केजरीवाल ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा-50 के तहत जारी किए गए समन का पालन नहीं किया. अलग-अलग तारीखों पर 5 समन जारी होने के बावजूद केजरीवाल पेश नहीं हुए.
बता दें कि सीबीआई द्वारा 17 अगस्त 2022 को दर्ज किए गए एक मामले से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की ईडी की जांच शुरू हुई थी. ये मामला दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में कथित अनियमितताओं से जुड़ा था. एलजी वीके सक्सेना द्वारा की गई शिकायत पर सीबीआई ने 20 जुलाई 2022 को केस दर्ज किया था. फिर ईडी ने 22 अगस्त 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से मामला दर्ज किया था.
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