प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयानों के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है।
कोर्ट के अनुसार, पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सार्वजनिक मंचों से की गई टिप्पणियों को निराधार माना गया है। इसी आधार पर निचली कोर्ट में चल रहे मानहानि मामले को जारी रखने का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में आरोप है कि दोनों नेताओं के बयानों से प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचा है। अब आगे की सुनवाई में दोनों पक्षों के तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
यह मामला गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पियूष पटेल द्वारा दर्ज कराई गई मानहानि याचिका से जुड़ा है। शिकायत में कहा गया है कि वर्ष 2023 में आयोजित एक प्रेस वार्ता और सार्वजनिक बयानों के दौरान अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.