Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Dhamtari Maratha Community: मराठा पारा में जीवंत हुई सदियों पुरानी संस्कृति; महालक्ष्मी पूजा में उमड... Chhattisgarh CM Visit: रायगढ़ के बनोरा आश्रम में सीएम साय ने खाया पंगत में प्रसाद; 8 एकड़ में बने आध... Ranchi TB Free Mission: टीबी मुक्त झारखंड के लिए NHM की बड़ी पहल; 350 NCC कैडेट्स बने 'माई भारत वॉलि... Katras Coalfield Threat: धनबाद में भू-धंसान प्रभावित परिवारों को अटल क्लिनिक में मिली शरण; बेलगड़िया... Surender Koli Death Mystery: हरिद्वार में मृत मिले सुरेंद्र कोली को लेकर पीड़ित परिवार का आरोप, 'जान... FDA Alert Maharashtra: इंदौर की कंपनी द्वारा निर्मित पैरासिटामोल व टेल्मिसर्टन टैबलेट्स की जांच रिपो... Beneshwar Dham News: डूंगरपुर में भारी बारिश से टापू बना प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम; त्रिवेणी संगम उफान प... Maharashtra Railway Infrastructure: मुकुटबन-गडचांदूर के बीच बनेगी 38 किमी नई रेल लाइन; ₹493 करोड़ की... UP Crime & Accident News: तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे और पेड़ से टकराई, दो दोस्तों की दर्दनाक मौत स... Surender Koli Suicide News: निठारी कांड के चर्चित आरोपी सुरेंद्र कोली की संदिग्ध मौत, हरिद्वार में ल...

जालंधर : ध्वनि प्रदूषण को लेकर जारी हुए सख्त आदेश, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

26

जालंधर : पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर पब्लिक इमरजेंसी को छोड़कर साइलेंस जोनों या रिहायशी इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हॉर्न बजाने पर पाबंदी लगा गई है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हवाले से पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेशों के तहत जनतक जगहों की सीमा पर जहां लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम या कोई भी आवाज पैदा करने वाले स्रोत का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आवाज इलाके के लिए निश्चित आवाज के अनुसार रखने के आदेश दिए गए हैं।

आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच (पब्लिक इमरजेंसी को छोड़कर) मैरिज पैलेस और होटलों में ढोल या भोंपू, आवाज पैदा करने वाला कोई यंत्र, साउंड एम्पलीफायर और डी.जे. आदि नहीं बजाएगा। इसी तरह प्राइवेट साउंड सिस्टम या आवाज पैदा करने वाले यंत्र का शोर का स्तर प्राइवेट जगह की सीमा क्षेत्र के लिए तय शोर मापदंड़ों 5 डी.बी.(ए) से अधिक नहीं होगा।

आदेशों में यह भी कहा गया है कि म्यूजिक सिस्टम वाले वाहनों के मामले में यह सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए है कि म्यूजिक सिस्टम से पैदा होने वाली आवाज दिन के किसी भी समय वाहन से बाहर सुनाई न दे। अगर इन आदेशों का उल्लंघन पाया जाता है तो ऐसा करने वाले साउंट यंत्र जब्त कर लिए जाएंगे। यह आदेश 8.3.2026 तक लागू रहेंगे।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.