तरनतारन: पंजाब स्टेट इलेक्शन कमीशन 18 जनवरी को तरनतारन जिले की 4 ग्राम पंचायतों, काजीकोट, कक्का कंडियाला, पंडोरी गोला और मरी कंबोके में पंचायत चुनाव करवा रहा है। इन चुनावों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने/लोगों के हित में शांति बनाए रखने और चुनावों को आसानी से/शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तरनतारन राहुल IAS ने इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, तरनतारन जिले के गांवों काजीकोट (70) (नालागढ़ 69), कक्का कंडियाला (63), पंडोरी गोला (79) और मरी कंबोके की सीमा के अंदर किसी भी तरह के लाइसेंसी हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक सामग्री, जानलेवा हथियार वगैरह ले जाने पर रोक लगा दी है।
इसके साथ ही, इन गांवों के सभी हथियार लाइसेंस होल्डर, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तरनतारन के ऑफिस से ऐसा नोटिस मिलता है, उन्हें ऐसा नोटिस/ऑर्डर मिलने के 7 दिनों के अंदर अपने हथियार और गोला-बारूद लोकल पुलिस स्टेशन या मंजूरशुदा हथियार डीलरों के पास जमा कराने होंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने रोक के आदेश में साफ किया है कि यह आदेश पुलिस, मिलिट्री या पैरामिलिट्री के वर्दीधारी जवानों या उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें हथियार रखने की इजाजत है।
इसके अलावा, वे खिलाड़ी जो नेशनल राइफल एसोसिएशन के सदस्य हैं और अलग-अलग लेवल पर शूटिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं और लाइसेंस वाली राइफलों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक छूट मिली हुई है, उन्हें इन रोक के आदेशों से छूट मिलेगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तरनतारन ने एकतरफा यह आदेश जारी किया है और इसे आम जनता के लिए संबोधित किया है, जो 5 जनवरी, 2026 से 19 जनवरी, 2026 (चुनाव खत्म होने तक) तक लागू रहेगा।
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