लुधियाना: लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन द्वारा शहर के सभी रेस्टोरेंट संचालकों और अभिभावकों से अपील करते हुए निर्देश जारी किए गए है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि तय कानूनी उम्र से कम, यानी 25 वर्ष से नीचे के किसी भी व्यक्ति को शराब परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
प्रशासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी रेस्टोरेंट और संबंधित प्रतिष्ठान निर्धारित समय सीमा के भीतर ही संचालित किए जाएं। तय समय के बाद किसी भी तरह की गतिविधि पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में तुरंत शराब परोसना बंद कर पुलिस या प्रशासन को सूचित करने के आदेश दिए गए हैं। फर्जी पहचान पत्र के इस्तेमाल को लेकर भी सख्त चेतावनी जारी की गई है। यदि किसी ग्राहक द्वारा नकली आईडी का उपयोग पाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी संबंधित संचालक की मानी जाएगी। वहीं, तेज आवाज में डीजे बजाने या तय समय के बाद पार्टी आयोजित करने पर भी रोक लगाई गई है।
प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि किसी भी कार्यक्रम या आयोजन के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना मंजूरी के कार्यक्रम आयोजित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने बताया कि प्रशासन की टीमें शाम के समय अचानक निरीक्षण करेंगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर रेस्टोरेंट मालिकों और संबंधित वयस्कों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने आम लोगों से भी इन नियमों की जानकारी अधिक से अधिक फैलाने की अपील की है और कहा है कि उल्लंघन करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
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