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पंजाब सरकार ने ‘आशीर्वाद स्कीम’ को लेकर जारी किए नए Order, पढ़ें…

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पंजाब सरकार द्वारा लड़कियों के लिए शुरू की गई ‘आशीर्वाद स्कीम’ को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत माता-पिता को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल, पंजाब सरकार के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा गरीब और जरूरतमंद परिवारों की लड़कियों को शादी के अवसर पर दी जाने वाली ‘आशीर्वाद योजना’ के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अहम फैसला लिया गया है। सरकार ने ‘आशीर्वाद पोर्टल’ पर आवेदन करने की समय सीमा शादी की तारीख से 30 दिन बढ़ाकर अब 2 महीने तक कर दी है।

इस नए कदम से अब पात्र परिवारों को इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। इससे योग्य परिवार इस योजना का लाभ लेने से वंचित नहीं रहेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू ने बताया कि चूंकि आशीर्वाद योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है, लाभार्थी शादी की रस्मों में व्यस्त होने के कारण उनके पास योजना के लिए आवेदन करने का ज्यादा समय नहीं होता था।

पहले की शर्त के मुताबिक शादी की तारीख के 30 दिन बाद आवेदन करने की समय सीमा होने के कारण कई पात्र परिवार योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। लोगों की इस समस्या के समाधान के लिए अब सरकार द्वारा आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर शादी की तारीख से 2 महीने बाद तक करने से अधिकतम पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अपने नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और उनका जीवन सुखमय बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आशीर्वाद योजना के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ाना इसी प्रयास का हिस्सा है।

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