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भारत-पाक जंग के माहौल के बीच जिला गुरदासपुर में रात 9 बजे से 5 बजे तक पूरे गुरदासपुर में ब्लैकआउट रहेगा। इसी बीच जालंधर के डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने शहर में  सुरक्षा कड़ी करते हुए नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने एक आदेश जारी किया है कि किसी भी होटल / मोटल / गेस्ट हाउस और सराय आदि का कोई भी मालिक / प्रबंधक किसी भी व्यक्ति / यात्री को उसकी पहचान के बिना नहीं ठेहराएगा। ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति/यात्री को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र की स्व-सत्यापित फोटो प्रति रिकार्ड के तौर पर रखनी होगी तथा व्यक्ति/यात्री के मोबाइल नम्बर के वेरीफिकेशन के अतिरिक्त, ठहरने वाले व्यक्ति/यात्री का रिकार्ड दिए गए प्रोफार्मा में रजिस्टर में संधारित करना होगा।

सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाने के आदेश
सम्बन्धित मुख्य अधिकारी द्वारा होटल/मोटल/गेस्ट हाउस एवं सराय आदि में ठहरने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के सम्बन्ध में सूचना रोज़ाना सुबह 10 बजे पुलिस थाने को भेजी जाएगी तथा ठहरने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के सम्बन्ध में रजिस्टर में दर्ज रिकार्ड को सम्बन्धित पुलिस थाने के मुख्य अधिकारी द्वारा प्रत्येक सोमवार को सत्यापित किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर रिकार्ड पुलिस को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, जब भी कोई विदेशी किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय में ठहरता है, तो इसकी जानकारी इंचार्ज विदेशी पंजीकरण कार्यालय, पुलिस कमिश्नर दफ्तर, जालंधर को दी जाए।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक होटल/रेस्तरां/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय के गलियारों, लिफ्टों, स्वागत काउंटरों और मुख्य प्रवेश द्वारों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाए। यदि किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट एवं सराय में कोई संदिग्ध व्यक्ति रुकता/आता है, जो किसी पुलिस मामले में वांछित है या किसी होटल/रेस्तरां/मोटल/गेस्ट हाउस एवं सराय में रुकने/आने वाले व्यक्ति/यात्री को किसी अन्य राज्य/जिले की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो होटल/रेस्तरां/मोटल/गेस्ट हाउस एवं सराय के मालिक/प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी कि वे तत्काल संबंधित पुलिस स्टेशन/पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें।

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