Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Rahul Gandhi on US Tariff Ruling: टैरिफ पर अमेरिकी कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी का पीएम मोदी पर... Assam Demography Change: अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला: धुबरी और नागांव में बदली डेमोग्राफी, पूछा... गजब का धोखा! इंदौर के वकील साहब जिसे 'साला' समझकर घर लाए, वो निकला पत्नी का बॉयफ्रेंड; ऐसे खुला चौंक... IAS अधिकारी की बढ़ी मुश्किलें! दिल्ली विधानसभा ने पंजाब के अफसर को किया तलब, गुरुओं के अपमान के आरोपो... PM मोदी की मेरठ यात्रा से पहले बड़ी साजिश? बाबरी मस्जिद के नाम पर चंदा मांगने का आरोप, विधायक ने जता... Rajasthan Cyber Cell Alert: ऑनलाइन गेम के जरिए आतंकी भर्ती का खुलासा; राजस्थान साइबर सेल की माता-पित... श्रीनगर में सेना की गाड़ी के साथ बड़ा हादसा! अनियंत्रित होकर नहर में गिरा CRPF का बुलेटप्रूफ वाहन, 9... सियासी घमासान: अर्धनग्न प्रदर्शन पर CM रेखा के बिगड़े बोल! कांग्रेस ने याद दिलाया गांधी का त्याग, सि... Janakpuri Road Accident News: दिल्ली के जनकपुरी में सड़क हादसे में बच्ची की मौत, समय पर मदद न मिलने ...

सौरभ हत्याकांड: वो प्रेग्नेंट है, बेल दे दीजिए हुजूर…मुस्कान के वकील की दलील पर क्या बोला कोर्ट? फफक-फफक कर रोया साहिल

11

मेरठ के सौरभ हत्याकांड में आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी. कोर्ट में दोनों ही पक्षों को सुना गया, जिसमें मुस्कान और साहिल की वकील तरफ से कुछ दलीलें पेश की गई. आरोपियों की जमानत याचिका पर सरकारी वकील रेखा जैन ने कहा कि मुस्कान गर्भवती है. इसलिए उसे जमानत मिलनी चाहिए.

वहीं दूसरी तरफ अभियोजन के पक्ष ने कहा कि हत्या बड़ी ही निर्मम तरीके से की गई. घटना में इस्तेमाल हुए चाकू और ड्रम आदि को पुलिस ने आरोपियों की ही निशानदेही पर बरामद किया. साथ ही अभियोजन पक्ष ने कहा कि मुस्कान के माता-पिता ने भी उसके खिलाफ बयान दर्ज कराए है. अभियोजन पक्ष ने दलील देते हुए कहा कि मुस्कान के गर्भवती होने से उसके अपराध की गंभीरता को नहीं नकारा जा सकता.

मुस्कान और साहिल का रो-रो कर बुरा हाल

अपर जिला जज ने दोनों पक्षों की बात सुनकर जमानत के लिए पर्याप्त आधार न मिलने पर याचिका को खारिज कर दिया. सूत्रों की माने तो जैसे ही मुस्कान और साहिल को ये बात पता चली तो दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया. जमानत अर्जी खारिज होने के बाद मुस्कान की वकील हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रही हैं.

सरकारी वकील रेखा जैन लड़ रहीं केस

बता दें कि सरकारी वकील के रूप में एडवोकेट रेखा जैन को इस मामले में नियुक्त किया गया है. क्योंकि मुस्कान और साहिल ने सरकारी वकील की मांग की थी. दोनों के परिजनों ने मुकदमा लड़ने में रुचि नहीं जताई थी. ऐसे में नियम अनुसार दोनों को सरकारी वकील उपलब्ध कराया गया. रेखा जैन ने 24 अप्रैल को मुस्कान और साहिल की जमानत के लिए लोअर कोर्ट में याचिका दायर की थी.

मार्च में मामला आया था सामने

इस याचिका को कोर्ट ने 27 अप्रैल को खारिज कर दिया था. इसके बाद सेशन कोर्ट में पुनः याचिका दायर की गई, लेकिन वहां से भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई. इस मामले पर सुनवाई पहले 1 मई को होनी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे 3 मई के लिए स्थगित कर दिया था. गौरतलब है कि मेरठ के ब्रह्मपुरी स्थित डंदिरा नगर में 3 मार्च को एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया था.

आरोपी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी थी. हत्या के बाद दोनों ने सौरभ के शव के चार टुकड़े कर शव को एक नीले ड्रम में सीमेंट भरकर बंद कर दिया था.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.