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पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती: ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 25000 भर्ती रद्द करने का कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला बरकरारकांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कल लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पारित हो गया और आज इसे राज्यसभा में पेश किया जाना है. इस विधेयक को जबरन पारित किया गया. हमारी पार्टी का रुख स्पष्ट है. यह विधेयक संविधान पर एक हमला है. वक्फ संशोधन बिल सिर्फ साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए है. यह भाजपा की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है. ये देश को एक सर्विलांस स्टेट बना रहे. सीपीपी की आम सभा की बैठक में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार देश को रसातल में ले जा रही है, जहां संविधान केवल कागजों पर रह जाएगा. उन्होंने कहा कि ‘एक देश, एक चुनाव’ विधेयक भी संविधान का उल्लंघन है. हम इस कानून का पुरजोर विरोध करते हैं. सोनिया ने कहा किअर्थव्यवस्था बुरी हालत में है. चीन से इम्पोर्ट काफी बढ़ा है.सोनिया गांधी ने कहा कि यह हमारे लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति नहीं मिल रही है. इसी तरह, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खरगे जी को बार-बार अनुरोध के बावजूद वह कहने की अनुमति नहीं दी जाती है जो वह कहना चाहते हैं और वास्तव में उन्हें कहना चाहिए. आपकी तरह मैं भी इसकी साक्षी रही हूं कि कैसे सदन हमारी वजह से नहीं, बल्कि खुद सत्तापक्ष के विरोध के कारण स्थगित होता है. टैरिफ का मुद्दा प्रमुख्ता से उठाएं- सोनिया गांधी सोनिया ने सांसदों से कहा कि टैरिफ का मुद्दा प्रमुख्ता से उठाएं. उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता जीरो आवर (ZERO HOUR) में विपक्षी और पूर्व की सरकारों को टारगेट करने का काम करते हैं तो हमको भी जवाब देना चाहिए. वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास करीब 12 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है. बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े तो वहीं इसके खिलाफ 232 वोट पड़े. वहीं, अब राज्यसभा की बारी है. आज इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा. राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है. दोपहर 1 बजे से राज्यसभा में बिल पर चर्चा होगी.

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पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में 25,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि पूरी प्रक्रिया दूषित है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यापक अनियमितताओं के कारण पूरी चयन प्रक्रिया को दोषपूर्ण घोषित करना सही है. हालांकि, SC ने स्पष्ट किया कि पहले भर्ती किए गए लोगों को अपनी नौकरी के दौरान प्राप्त वेतन वापस करने की आवश्यकता नहीं है. सु़प्रीम कोर्ट ने कहा कि नई चयन प्रक्रिया को 3 महीने के भीतर शुरू करके पूरा करना होगा. नई चयन प्रक्रिया में मौजूदा प्रक्रिया के बेदाग उम्मीदवारों के लिए छूट भी हो सकती है.

4 अप्रैल को भी होगी अलग सुनवाई

कोर्ट 4 अप्रैल को सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर भी अलग से सुनवाई करेगा.

राज्य सरकार ने 25,753 शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की नौकरी रद्द करने के आदेश को भी चुनौती दी है. पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका के अलावा 123 अन्य याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी.

गतवर्ष 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच जारी रखने के लिए कहा था. सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा था कि इनमें से जितने लोगों की भर्ती भ्रष्टाचार के जरिए हुई है, उनको ही नौकरी से बाहर करना बेहतर होगा.

लोगों का भरोसा नहीं जाना चाहिए

राज्य सरकार ने दावा किया था कि 7-8 हज़ार लोगों ने गलत तरीके से नौकरी पाई है. हालांकि कोर्ट का मानना था कि इस बारे में संतोषजनक आंकड़ा रखा नहीं गया. सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राज्य सरकार को इस नियुक्ति से जुड़ा डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए था.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह व्यवस्थागत तरीके से गड़बड़ी हुई है. सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं. लोग उन्हें हासिल करने के लिए गंभीरता से प्रयास करते हैं. अगर जनता का विश्वास चला गया तो कुछ नही बचेगा.

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