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मध्य प्रदेश में डेंगू फैलने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, स्वास्थ्य अधिकारियों को जारी किया नोटिस

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जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाया गया है कि नगरीय निकायों की लापरवाही के चलते राज्य में डेंगू तेजी से फैल रहा है। इस मामले में कोर्ट ने स्वास्थ्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।

मंगलवार को मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, नगर निगम आयुक्त भोपाल और जबलपुर को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा है।

सरकारी और प्राइवेट अस्पताल मरीजों से भरे

जनहित याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी विजय बजाज की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पूरे मध्य प्रदेश में डेंगू फैल रहा है और हर दिन अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जबलपुर में 10 सितंबर को ही सरकारी और प्राइवेट मेडिकल अस्पताल खचाखच भरे हुए हैं।

इस बार डेंगू वायरस के मजबूत वेरिएंट के कारण मौतें बढ़ रही हैं। दलील दी गई कि नगर निगम व अन्य नगरीय निकायों द्वारा आवश्यक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में कहीं भी फॉगिंग मशीनों का सही उपयोग नहीं हो रहा है।

यदि उचित कीटनाशक के साथ फॉगिंग मशीनों का उपयोग किया जाए और स्वच्छता बनाए रखी जाए तो डेंगू वायरस को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के नगर निगम में भ्रष्टाचार के कारण जनता त्रस्त है। इसके चलते हर दिन डेंगू से लोगों की मौत हो रही है, इसीलिए व्यापक जनहित में हाई कोर्ट की शरण ली गई है।

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