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संदेशखाली केसः 2 घंटे के भीतर शाहजंहा शेख को CBI को सौंपें, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

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संदेशखाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख को अब तक सीबीआई को नहीं सौंपा गया है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल ही इस सिलसिले में आदेश दिया था. अब हाईकोर्ट ने दोबारा से पश्चिम बंगाल सरकार को कहा है कि ये आदेश तत्काल लागू किया जाए. साथ ही, कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से अवमानना याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से तत्काल आदेश लागू करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि पुलिस की भूमिका इस मामले में ठीक नहीं है, वह आरोपी को बचा रही है. हाईकोर्ट ने कहा है कि ये साफ किए जाने के बावजूद कस्टडी सीबीआई को हैंडओवर नहीं सी गई. कलकत्ता की उच्च न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ याचिका दाखिल करना इस अदालत के आदेश पर रोक नहीं है.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने और क्या कहा?

हाईकोर्ट ने बताया है कि सीबीआई ने राज्य पुलिस को उच्च अदालत के आदेश की जानकारी दी थी लेकिन आदेश को लागू करने में जानबूझकर देरी करते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है. हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है किहमारे आदेश को तब तक के लिए लंबित नहीं रखा जा सकता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की याचिका का निपटारा ना कर दे.

वहीं, हाईकोर्ट ने ये भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला है कि किसी भी आदेश को सिर्फ इस वजह से लंबित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ऊपरी अदालत में याचिका दायर की गई है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल ही अपने आदेश में साफ-साफ कहा था कि राज्य सरकार की पुलिस का बर्ताव शाहजहां शेख को लेकर पक्षपात से भरा नजर आता है. इसके अलावा हाईकोर्ट ने यहां तक कहा था कि टीएमसी में शाहजहां शेख का प्रभाव मजबूत है और स्वतंत्र जांच के लिए केस को सीबीआई को देना आवश्यक है.

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