सतना। अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेटी के साथ दुष्कर्म कराने और फिर उसकी हत्या कर शव फेंकने के मामले में सतना की स्पेशल कोर्ट ने महिला और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 1500 – 1500 रुपए जुर्माना भी लगाया है। सतना में पॉक्सो एक्ट की स्पेशल कोर्ट की जज शिल्पा तिवारी ने नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपित विजय सिंह पिता चंद्रपाल सिंह निवासी एझी थाना असोथर उप्र और मृतका की 32 वर्षीय मां को आइपीसी की धारा 302, 120 बी, 376 (2) और 201 के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की तरफ से पैरवी एडीपीओ हरिकृष्ण त्रिपाठी एवं ज्योति जैन ने की।
पाइप लाइन में फंसा एक शव पाया गया था
अभियोजन प्रवक्ता हरि कृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि गत 14 जनवरी 2018 को चित्रकूट में कामदगिरि परिक्रमा मार्ग पर नरसिंह मंदिर के पास पानी की पाइप लाइन में फंसा एक नाबालिग का शव पाया गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू की तो पोस्टमॉर्टम के दौरान पता चला कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था और फिर मफलर से गला दबा कर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके मुंह मेंं भी रुमाल ठूसा गया था।
पुलिस को शव के पास मफलर-रुमाल मिला था
पुलिस को शव के पास मफलर रुमाल आदि भी मिले थे। तफ्तीश के दौरान पुलिस के संज्ञान में यह भी आया कि शव मिलने के पहले शाम के वक्त मृतका को एक पुरुष और महिला के साथ मंदिर के पास देखा गया था। लोगों ने उन्हें चोरों का निशाना बनने से बचने के लिए वहां से कहीं और चले जाने के लिए कहा था लेकिन महिला ने यह कहते हुए कि वे इलाज कराने आए हैं और उनके पास चोरी होने लायक कुछ नहीं है, कहीं और जाने से इंकार कर दिया था।
शिनाख्त के बाद आरोपितों तक पहुंच पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया
पुलिस ने लोगों से उनका हुलिया पूछा और फिर तलाश शुरू कर दी। शिनाख्त के बाद पुलिस आरोपितों तक पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर लिया।पूछताछ में पता चला कि मृतका की मां के विजय सिंह के साथ संबंध थे। घटना के पहले अपनी बेटी को साथ लेकर आरोपी विजय सिंह के साथ अपने घर से भाग आई थी। चित्रकूट में इलाज के बहाने रुक कर आरोपी विजय सिंह ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर मां ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी बेटी की हत्या कर दी।
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