Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
MP Politics News: बुरहानपुर में AIMIM प्रदेशाध्यक्ष मोहसिन खान का बड़ा दावा; राहुल गांधी के कार्यक्र... MP News Today: इंदौर में हॉस्टल में छात्रा का सुसाइड अटेम्प्ट, उधर धार में महिला की मौत पर पुलिस का ... Bhopal Crime & Tax News: नवीबाग में चोरी-छिपे चल रही थी 'गुरु' गुटखा फैक्ट्री; सेंट्रल GST इंटेलिजें... Chhattisgarh Cow Death Case: चारा-पानी के अभाव में 30 मवेशियों ने तोड़ा दम! सूरजपुरा गोठान में भुखमर... MP Crime News: मध्य प्रदेश में फर्जी पासपोर्ट रैकेट का भंडाफोड़; 6 राज्यों में BSF और STF का छापा, प... Rajasthan Nikay Chunav Today: 268 निकायों में सभापति व 5 निगमों में मेयर के लिए वोटिंग जारी; दोपहर 3... Alwar Thresher Accident: शादी से 2 महीने पहले उजड़ी खुशियां! अलवर में थ्रेसर की बेल्ट में फंसने से य... Mumbai Palestine Support News: गाजा समर्थन में पतंग उड़ाने पर विवाद; छात्रा हर्षदा बोराडे ने मुंबई प... Sahil Wakode Death Case: ChatGPT संदेह और दबाव में छात्र की मौत! IIT बॉम्बे के प्रोफेसर पर केस, Crim... Ayodhya Janoura Naka News: नजूल भूमि पर बने मकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, भारी पुलिस बल और पीएसी...

KYC News: समय पर केवाइसी कराएं, अन्यथा लगेगा 5000 का जुर्माना

38

ग्वालियर। कंपनी में डायरेक्टर है तो समय पर केवाइसी कराएं। केवाइसी की आखिरी तिथि 30 सितंबर है। यदि इस तिथि तक केवाइसी रिन्यू नहीं कराई तो आपको पांच हजार रुपये तक का जुर्माना चुकाना होगा, जो भी व्यक्ति किसी कंपनी का डायरेक्टर बनता है उसे 31 मार्च तक डीआइएन मतलब निदेशक पहचान संख्या मिलती है। यदि पहचान संख्या मिल चुकी है तो आपको एमसीए प्रणाली में केवाइसी कराना जरूरी होता है। ?

कंपनी सेक्रेटरी तृप्ती जैन के मुताबिक केवाइसी विवरण अपडेट करने के लिए फार्म डीआइआर-3 केवाइसी दाखिल करना होगा। वर्ष 2023 के लिए 30 सितंबर तक डीआइआर-3 केवाइसी (ईकेवाइसी) दाखिल न करने पर, डायरेक्टर के डीआइएन को निष्क्रिय के रूप में चिह्नित किया जाएगा डीआइएन को सक्रिय करने के लिए प्रत्येक निदेशक को 5000 का भुगतान जुर्माने के तौर पर करना होगा। केवाइसी फार्म दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में डायरेक्टर का पैन, स्थायी पते का प्रमाण (नवीनतम बैंक विवरण या नवीनतम मोबाइल या बिजली बिल),आधार कार्ड की प्रति (भारतीय निदेशक के लिए अनिवार्य) पासपोर्ट की प्रति (यदि उपलब्ध हो) मोबाइल नंबर (सत्यापन के लिए ओटीपी की आवश्यकता होगी) ईमेल पता (सत्यापन के लिए ओटीपी की आवश्यकता होगी, साथ में इसके लिए डायरेक्टर के डिजिटल हस्ताक्षर भी अनिवार्य हैं। डायरेक्टर अपने चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा कंपनी सेक्रेटरी से बात करके इस फार्म को दाखिल करवा सकते है। इसलिए जुर्माने से बचने के लिए नियत तिथि के भीतर फार्म जरूर दाखिल करें।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.